Ranchi News : छह आरोपियों को नहीं मिली जमानत
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 05 Mar 2025 12:18 AM
Birsa Munda
प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामला
रांची. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले के छह आरोपियाें को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने अनंत कुमार, ज्योति कुमारी झा, सुषमा नीलम, सीमा सिंह, कुलेश्वर नारायण और संतोष कुमार गर्ग की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. जबकि रांची के एडीएम लॉ एंड आर्डर राजेश्वर नाथ आलाेक, एसी रामनारायण सिंह सहित पांच आरोपियों का फैसला अभी भी सुरक्षित है. राजेश्वर नाथ आलोक और राम नारायण सिंह ने 27 फरवरी को याचिका दाखिल कर कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगायी थी. गौरतलब है कि हाइकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने मामले में वर्ष 2012 में जांच शुरू की थी. 12 साल में जांच पूरी करते हुए 74 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है. उसमें 47 पदाधिकारी भी शामिल हैं. प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले की सीबीआइ जांच में भारी गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं. नियुक्ति पाने वाले लोग आज की तारीख में प्रमोशन पाकर वरीय पदाधिकारी के तौर पर सेवा दे रहे हैं.
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