ranchi news : रांची में आरटीइ के तहत अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, पोर्टल लांच, आज से जमा होगा आवेदन
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 04 Mar 2025 12:47 AM
ranchi news : शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीइ) के तहत अब रांची जिला में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सोमवार को आरटीइ पोर्टल का शुभारंभ किया.
रांची. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीइ) के तहत अब रांची जिला में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सोमवार को आरटीइ पोर्टल का शुभारंभ किया. पोर्टल लांचिंग के दौरान उपायुक्त ने कहा कि आरटीइ के तहत चार से 31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन जमा होगा. पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकेगा. 10 अप्रैल को डॉक्यूूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और 15 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी की जायेगी. आइटीइ के तहत रांची जिले में 121 स्कूलों को पंजीकृत किया गया है. डीसी ने कहा कि आरटीइ के तहत नामांकन के लिए नियमों का अनुपालन नहीं करनेवाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा बोर्ड से की जायेगी. मौके पर डीडीसी दिनेश कुमार यादव, जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, डीपीआरओ उर्वशी पांडेय आदि उपस्थित थे.
ऐसी है ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
नामांकन की पूरी प्रक्रिया www.rteranchi.in पर ऑनलाइन पूरी होगी, संबंधित माता-पिता/अभिभावकों को वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद संबंधित वेबसाइट पर पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरा जाना है.तीन विद्यालयों का नाम कर सकते हैं सेलेक्ट
फॉर्म भरने के क्रम में माता-पिता वेबसाइट पर अंकित विद्यालयों की सूची में से अपने आवास के आस-पास निर्धारित दूरी में अवस्थित तीन विद्यालयों का नाम अंकित कर सकते हैं. ऑनलाइन रैंडमाइज करने के क्रम में फॉर्म में अंकित किसी भी एक विद्यालय में चयन हो सकता है अथवा निर्धारित सीट से अधिक संख्या में आवेदन होने पर किसी भी विद्यालय में चयन नहीं भी हो सकता है.अपने घर का लोकेशन चिन्हित करें
जहां से फॉर्म भरा जायेगा उसका ऑनलाइन लोकेशन वेबसाइट पर खुद ही अंकित हो जायेगा. यदि माता-पिता या अभिभावक प्रज्ञा केंद्र अथवा साइबर कैफे के सहयोग से आवेदन करेंगे, तो उन्हें अपने घर का वास्तविक लोकेशन गूगल मैप पर सेलेक्ट करना होगा. संबंधित प्रखंड का गूगल मैप फॉर्म भरने के क्रम में अपने आप खुल जायेगा. सावधानीपूर्वक अपने घर का लोकेशन चिन्हित करने की जवाबदेही माता-पिता पर होगी.आय प्रमाण पत्र करना होगा अपलोड
फॉर्म भरने के बाद संबंधित दस्तावेज और बच्चे का फोटो वेबसाइट पर अपलोड करना है. जन्म प्रमाण पत्र और अंचलाधिकारी से निर्गत आय प्रमाण-पत्र (वार्षिक आय 72 हजार से कम हो) को भी अपलोड किया जाना है. प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन जांच संबंधित सक्षम प्राधिकार की वेबसाइट के माध्यम से किया जायेगा. गलत जानकारी अथवा गलत दस्तावेज अपलोड करने की स्थिति में आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा. अंतिम रूप से चयनित सूची विद्यालय संबंधित वेबसाइट पर विद्यालय के लॉग-इन में उपलब्ध होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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