बिना पहचान पत्र के नहीं कर पायेंगे मतदान
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 13 May 2015 9:03 PM
रामगढ़. छावनी परिषद चुनाव में बगैर पहचान पत्र के मतदान नहीं करने दिया जायेगा. इस संबंध में विभागीय निर्देश जारी कर दिये गये हैं. निर्देश के अनुसार मतदाताओं को अपने बूथ से संबंधित क्षेत्र में निवास करने संबंधी पहचान पत्र दिखाने होंगे. मतदाताओं को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्रों की सूची में से कोई […]
रामगढ़. छावनी परिषद चुनाव में बगैर पहचान पत्र के मतदान नहीं करने दिया जायेगा. इस संबंध में विभागीय निर्देश जारी कर दिये गये हैं. निर्देश के अनुसार मतदाताओं को अपने बूथ से संबंधित क्षेत्र में निवास करने संबंधी पहचान पत्र दिखाने होंगे. मतदाताओं को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्रों की सूची में से कोई एक पहचान पत्र दिखाना होगा. तभी उन्हें मतदान करने दिया जायेगा. सूची के अनुसार मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंक-डाक घरों द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एनपीआर, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन के दस्तावेज व निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटो मतदाता परची आदी मान्य किया गया है. आदेश के अनुसार वर्णित सभी दस्तावेजों में मतदाता का छावनी परिषद अंतर्गत निवासीय पता अंकित होना अनिवार्य होगा.
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