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झारखंड: लोहरदगा जिले के हटा कर्फ्यू, इन बातों का रखें ख्‍याल नहीं तो पड़ जाएंगे चक्कर में

Updated at : 06 Feb 2020 8:03 AM (IST)
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झारखंड: लोहरदगा जिले के हटा कर्फ्यू, इन बातों का रखें ख्‍याल नहीं तो पड़ जाएंगे चक्कर में

लोहरदगा: झारखंड के लोहरदगा जिले के सभी क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा ली गयी है लेकिन यहां निषेधाज्ञा लागू है. प्रशासन की ओर से कहा गया कि वर्तमान स्थिति की समीक्षा ,प्रखंडों से प्राप्त विधि व्यवस्था प्रतिवेदन एवं विभिन्न स्तरों पर हुए सूचना संग्रहण के बाद कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया गया है. जिले में शांति […]

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लोहरदगा: झारखंड के लोहरदगा जिले के सभी क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा ली गयी है लेकिन यहां निषेधाज्ञा लागू है. प्रशासन की ओर से कहा गया कि वर्तमान स्थिति की समीक्षा ,प्रखंडों से प्राप्त विधि व्यवस्था प्रतिवेदन एवं विभिन्न स्तरों पर हुए सूचना संग्रहण के बाद कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया गया है. जिले में शांति व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है. इस स्थिति को देखते हुए 6 फरवरी से कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया गया है लेकिन 23 जनवरी 2020 की घटना को देखते हुए सतर्कता बरतना आवश्यक है. इसलिए जिले में धारा 144 के तहत सिर्फ निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.

प्रशासन की ओर से इन बातों का ध्‍यान रखने को कहा गया है…

1.किसी भी स्थल पर चार या चार से अधिक लोग एकत्रित नही होंगे.

2.कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न जुलूस निकलेगा.

3.कोई भी जातीय,धार्मिक एवं भाषायी समुदाय के बीच मतभेद बढाने वाला कार्य नहीं करेगा.

4. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाएगा एवं शांति व्यवस्था को भंग करने वाले संदेशों का आदान-प्रदान नही करेगा.

5.कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से उत्तेजक भाषण देने का काम नहीं करेगा.

6.कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा.

7.कोई भीव्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र या विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा. ना ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिये उकसाएगा या प्रोत्साहित करेगा. यह आदेश सिक्ख समुदाय के कृपाण धारण करने तथा वृद्ध लोगों के लाठी लेकर चलने पर लागू नहीं होगा.

8. कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया /व्हाट्स एप ग्रुप पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी का प्रसारण नहीं करेगा.

9. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल ,धर्मिक स्थल पर ,सड़क या मकान के छत पर ,ईंट पत्थर का ढेर,कांच,बोतल इत्यादि एकत्रित नहीं करेगा.

10.क्रम सं01 एवं 2 शव यात्रा एवं विवाह पर लागू नही होगा.

11.यह आदेश सरकारी कार्यो एवं विधि व्यवस्था पर लगे लोगों पर लागू नहीं होगा.

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