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दहेज हत्या में पति व ससुर को 10 वर्ष की कारावास

Updated at : 18 Feb 2025 6:43 PM (IST)
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दहेज हत्या में पति व ससुर को 10 वर्ष की कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार चौधरी की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है़

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने सुनाई सजा प्रतिनिधि कोडरमा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार चौधरी की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है़ अदालत ने तिलैया थाना में नवविवाहिता की दहेज के खातिर हत्या को लेकर दर्ज कांड संख्या 182/23 की त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी पति अनू कुमार उर्फ सुमन कुमार पिता सुरेश यादव 26 वर्ष एवं ससुर सुरेश यादव पिता स्व. शुकर यादव 55 वर्ष निवासी झुमरी (करमा) को आईपीसी की धारा 304 (बी) के तहत यह सजा सुनायी. जानकारी के अनुसार मृतका के पिता विनोद यादव ने तिलैया थाना को दिए आवेदन में कहा था कि मेरी पुत्री अंजली कुमारी 18 वर्ष की शादी हिंदू रीति रिवाज से चार माह पूर्व सुमन कुमार पिता सुरेश यादव झुमरी निवासी के साथ हुई थी़ शादी के तुरंत बाद मेरी पुत्री को तीन लाख रुपये के लिए सुमन कुमार एवं उसके पिता सुरेश यादव द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा़ साथ ही यह भी पता चला कि सुमन कुमार का किसी अन्य लड़की के साथ अवैध संबंध है़ इसे लेकर कई बार पंचायती भी हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ़ 27 जुलाई 2023 को सुबह करीब 8 बजे सुमन कुमार एवं समधि सुरेश यादव के द्वारा मेरी पुत्री की दहेज की खातिर गला दबाकर हत्या कर दी गयी. अदालत में मामला आने के बाद अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक शिव शंकर राम ने किया़ इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया़ बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश राम ने दलीलें रखीं. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की़

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