दुष्कर्मी को 13 साल की सजा
Updated at : 05 Aug 2018 5:13 AM (IST)
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जामताड़ा कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कमल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत तहत 13 वर्ष का श्रम कारावास और 15 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. पीड़िता के साथ आरोपी रंजीत रवानी ने 23 अक्तूबर […]
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जामताड़ा कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कमल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत तहत 13 वर्ष का श्रम कारावास और 15 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी गयी.
पीड़िता के साथ आरोपी रंजीत रवानी ने 23 अक्तूबर 2015 को घर में अकेला पाकर दुष्कर्म किया. जिससे पीड़िता खून से लथपथ हो गयी थी. जब पीड़िता घटना के बारे में अपने परिजनों को बतायी तो परिजनों ने स्थानीय थाना में एफआइआर दर्ज करवाया. पुलिस अनुसंधान के बाद 14 अक्तूबर 2015 को आरोपी के विरुद्ध धारा 376 एवं पोक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था. न्यायालय ने पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत मुआवजा दिलाने की बात कही. वहीं आरोपी को कारावास की सजा सुनाई गयी.
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