जमशेदपुर : झारखंड सरकार के उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने कहा है कि नवअंगीभूत कॉलेजों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के आलोक में अग्रवाल कमीशन व सिन्हा कमीशन से समायोजित सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी गयी है. शर्मा ने स्पष्ट किया कि कोर्ट की ओर से सिन्हा कमीशन के मामले को लेकर दायर याचिका के संबंध में दिये गये निर्देश में कोर्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है.
लिहाजा कोर्ट के आदेश के बाद अग्रवाल कमीशन व सिन्हा कमीशन दोनों से बहाल शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के लिए विश्वविद्यालयों से कहा गया है. कोर्ट के निर्देश की प्रति विश्वविद्यालयों को भी मुहैया करायी गयी है. विवि खुद भी इसका अध्ययन कर सकते हैं.
उन्होंने कहा कि इस मामले में आगामी सात अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होने वाली है. इसमें स्थिति कुछ और साफ होगी. विभाग के निर्देश पर कोल्हान विवि के एकमात्र नवअंगीभूत महाविद्यालय के 24 से अधिक शिक्षक व करीब 50 से अधिक शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान सहित विभिन्न भुगतान पर रोक लगा दी गयी है.
दरअसल कोर्ट के निर्देश को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी. कहा जा रहा था कि मामले सिन्हा कमीशन पर सुनवाई से जुड़े हैं. लिहाजा अग्रवाल कमीशन से बहाल शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान को रोकने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता. बुधवार को कोल्हान विवि प्रशासन की ओर से एबीएम कॉलेज से जुड़े दस्तावेज उच्च शिक्षा विभाग के रांची स्थित कार्यालय भेज दिये गये.
- नवअंगीभूत कॉलेजों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सात अगस्त को फिर करने जा रही सुनवाई
- कोल्हान विवि प्रशासन की ओर से एबीएम कॉलेज से जुड़े दस्तावेज भेजे गये रांची
- उच्च शिक्षा सचिव ने कहा-सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कोर्ट शब्द का किया इस्तेमाल
एबीएम कॉलेज के मामले में कोल्हान विवि को प्राप्त कागजात उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को भेज दिये गये हैं. संबंधित दस्तावेज जमा भी हो गये हैं.
– डॉ एके झा, प्रवक्ता, केयू