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छात्रों की सुरक्षा, ट्रैफिक जाम व नशाखोरी पर हुआ मंथन

Updated at : 13 Oct 2025 9:32 PM (IST)
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छात्रों की सुरक्षा, ट्रैफिक जाम व नशाखोरी पर हुआ मंथन

नाबालिगों की ड्राइविंग, ओवरलोडिंग व नशीली पुड़िया बेचने पर होगी कार्रवाई : एसडीओ

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गुमला. गुमला में छात्रों की सुरक्षा, ट्रैफिक जाम व नशाखोरी को लेकर परिचर्चा कार्यक्रम हुआ. इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा विभिन्न स्कूलों के एचएम, शिक्षक, ऑटो संघ, बस संघ, पेट्रोल पंप संघ के लोग शामिल हुए. प्रशासन की ओर से जिला परिवहन पदाधिकारी ज्ञान शंकर जायसवाल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव नीरज, प्रशासक नप मनीष कुमार, अंचलाधिकारी गुमला हरीश कुमार, बीडीओ, मोटर यान निरीक्षक रॉबिन सिंह और गुमला थाना प्रभारी महेंद्र करमाली मौजूद थे. मौके पर एसडीओ ने कहा कि मादक पदार्थों के सेवन व बिक्री पर सख्त रुख अपनाया जा रहा है. स्कूलों के पास नशाखोरी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. स्कूल व कॉलेज के 100 गज के दायरे में पुड़िया, पान, तंबाकू, सिगरेट व अन्य नशीली पदार्थों का बेचना, खरीदना, सेवन करना या करवाना बिलकुल वर्जित है. उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी. बैठक में विशेष रूप से बच्चों द्वारा इस्तेमाल में लायी जाने वाली अघोषित पुड़िया पर चिंता व्यक्त की गयी, जो उन्हें जल्द नशे का आदी बना देती हैं और स्वास्थ्य को गंभीर हानि पहुंचाती हैं. प्रशासन ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे बच्चों को इन पदार्थों के नुकसान के बारे में जागरूक करें और ऐसे विक्रेताओं को चिह्नित करें.

जब्त होंगे वाहन, अभिभावक पर होगी कार्रवाई : डीटीओ

डीटीओ ज्ञान शंकर जायसवाल ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र के छात्रों को किसी भी सूरत में स्कूल तक बाइक या स्कूटी लाने की अनुमति नहीं होगी. स्कूल प्रबंधन को सख्त आदेश दिया गया है कि वे अपनी मोटरसाइकिल से आनेवाले छात्रों के वाहनों को जब्त करने का निर्देश जारी करें. स्कूल क्षेत्र से दूर कहीं वाहन छिपा कर आने वाले छात्रों को चिह्नित कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी. यदि कोई छात्र स्कूल ड्रेस में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो न केवल वाहन जब्त होगा. बल्कि छात्र के अभिभावक के साथ-साथ संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल पर भी कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

ड्रेस कोड का पालन करें टेंपो चालक

परिचर्चा में प्रशासन ने ऑटो ओवरलोडिंग की समस्या को लेकर डीएवी व नेट्रोडैम स्कूल के प्रति प्रशासन ने रोष व्यक्त किया. आखिरी चेतावनी दी कि भविष्य में ओवरलोडिंग पाये जाने पर सख्त एक्शन लिया जायेगा. किसी परिस्थिति में तय मानक से अधिक सवारी ले जाते हुए पकड़े जाने पर ऑटो, टेंपो या बस को तुरंत जब्त करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही टेंपो चालकों को ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया. डीजल गाड़ियों के लिए खाकी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चालकों के लिए नीली रंग की वर्दी अनिवार्य है.

अब दुंदुरिया से छूटेंगी लोहरदगा की बसें

बस स्टैंड का भार कम करने के लिए लोहरदगा जानेवाली सभी बसों का परिचालन अब दुंदुरिया बस डिपो से होगी. इससे ललित उरांव बस स्टॉपेज का भार कम करने में मदद मिलेगी. सभी बसों को केवल चयनित स्टॉपेज पर ही रुकना अनिवार्य होगा. रुक-रुक कर परिचालन करने पर जुर्माना लगाया जायेगा. बच्चों को ले जाने वाले ऑटो चालकों के लिए स्कूल से ऑथराइजेशन लेटर लेना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा. ऑटो में पीछे वाली दाहिनी तरफ और पीछे की तरफ जाली लगाना है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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