नाबालिग के अपहरणकर्ता को मिली चार साल सश्रम कारावास की सजा

Published by : SANJEET KUMAR Updated At : 10 Sep 2025 11:41 PM

विज्ञापन

तीन आरोपी बरी, कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया

विज्ञापन

स्पेशल पोक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम कुमार पवन ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी दीपक यादव को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत चार वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो आरोपी को अतिरिक्त छह माह की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी. अभियुक्त दीपक यादव, जो बसंतराय थाना क्षेत्र के डेरमा गांव का निवासी है, को न्यायालय ने एक सप्ताह पूर्व ही दोषी पाया था। वहीं, उसके साथ नामजद तीन सह आरोपी निर्मला देवी, मोहरिल यादव और रूपम देवी को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया. यह मामला तब प्रकाश में आया जब पीड़िता की मां ने बसंतराय थाना में प्राथमिकी संख्या 11/23 दर्ज करायी थी. रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता 15 फरवरी 2023 की रात लगभग 10 बजे बाड़ी में बने शौचालय गयी थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. परिजनों द्वारा खोजबीन करने पर पता चला कि आरोपी दीपक यादव ने लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाकर अपहरण कर लिया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान कुल सात गवाहों ने अपनी गवाही दी. उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया. सजा सुनाने के बाद न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SANJEET KUMAR

लेखक के बारे में

By SANJEET KUMAR

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola