पथरगामा अंचल कार्यालय ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी है. प्रभारी सीओ नितेश कुमार गौतम ने आम सूचना जारी कर कहा है कि पथरगामा कलाली मोड़ से लेकर सोनारचक और पथरगामा मुख्य चौक से तुलसीकित्ता तक कब्जा की गई सरकारी जमीन को 31 अगस्त 2025 तक खाली कर दिया जाये. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा तक अतिक्रमण हटाया नहीं गया, तो 1 सितंबर 2025 से सरकारी नियमों के तहत सभी अवैध दुकानों एवं कब्जा किये गये स्थानों को अतिक्रमणमुक्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. इस प्रक्रिया में लगने वाली सारी लागत संबंधित दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों से वसूल की जाएगी. पथरगामा अंचल कार्यालय ने आम जनता, दुकानदारों और फल-सब्जी विक्रेताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपनी-अपनी अतिक्रमण हटाकर कानूनी कार्रवाई से बचें.
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