जानलेवा हमला के आरोपी को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 30 Jul 2025 11:21 PM (IST)
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जानलेवा हमला के आरोपी को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा

15 हजार रुपये लगाया गया जुर्माना

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गोड्डा जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) पीयूष श्रीवास्तव की अदालत ने जमीन विवाद के चलते चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी विजय कुमार राय को दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. अदालत ने यह सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दी है. जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को दो महीने की अतिरिक्त साधारण सजा काटनी होगी. अदालत ने आरोपी को धारा 324 (जानलेवा हमला) एवं धारा 341 (गिरफ्तारी या निरोध में बाधा) में भी दोषी करार दिया है और सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश दिया है. आरोपी विजय कुमार राय मेहरमा थाना क्षेत्र के सिंघाड़ी का निवासी है. घटना 9 अक्टूबर 2013 को दोपहर करीब 2:30 बजे सिंघाड़ी दुर्गा मंदिर के पास हुई थी, जिसमें आरोपी ने अन्य साथियों के साथ मिलकर गांव के ही प्रताप नारायण कुशवाहा और उनके सहयोगी को चाकू से गंभीर रूप से घायल कर दिया था. घायल प्रताप नारायण कुशवाहा का बेहतर इलाज हेतु भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया था. पुलिस ने मेहरमा थाना में इस मामले में प्राथमिकी संख्या 250/2013 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया. जांच में घटना की पुष्टि हुई और आरोपी विजय कुमार राय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी. मामला सत्र न्यायालय में विचारणीय होने के कारण सत्र वाद संख्या 40/2014 में तब्दील कर दिया गया. न्यायालय ने 11 गवाहों के बयान एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए उक्त फैसला सुनाया. इससे क्षेत्र में न्याय के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है.

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