दहेज प्रताड़ना में पति की अग्रिम जमानत खारिज

Published at :18 Dec 2014 7:02 PM (IST)
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दहेज प्रताड़ना में पति की अग्रिम जमानत खारिज

गोड्डा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएन मिश्रा ने दहेज के लिये प्रताडि़त करने के मामले में पति की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. मेहरमा थाना अंतर्गत अमौर के राजेश कुमार की शादी नूतन देवी के साथ दो वर्ष पूर्व हुई थी. शादी के बाद नूतन को पति व ससुराल वालों ने एक […]

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गोड्डा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएन मिश्रा ने दहेज के लिये प्रताडि़त करने के मामले में पति की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. मेहरमा थाना अंतर्गत अमौर के राजेश कुमार की शादी नूतन देवी के साथ दो वर्ष पूर्व हुई थी. शादी के बाद नूतन को पति व ससुराल वालों ने एक लाख रुपया व एक मोटरसाइकिल की मांग करने लगे. उनकी मांगें पूरी होने पर उसके साथ मार पीट भी की जाने लगी. थक हार कर उसने अपने पति राजेश कुमार सहित पांच के खिलाफ मेहरमा थाना में प्रताड़ना की प्राथमिकी दर्ज करायी. मेहरमा थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 202/14 के आलोक में राजेश कुमार द्वारा अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गयी थी.

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