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Giridih News :जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

Updated at : 22 Sep 2025 12:18 AM (IST)
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Giridih News :जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

Giridih News :मंडल कारा गिरिडीह में काराधीन बंदियों के बीच जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया. इसमें बंदियों को कई जानकारी दी गयी. स्वास्थ्य जांच कर दवा वितरण किया गया.

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मंडल कारा गिरिडीह में काराधीन बंदियों के बीच जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लीगल एंड डिफेंडिंग काउंसिल के चीफ नजमुल हसन ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा बंदियों को दी जा रही सुविधा की जानकारी दी. कहा कि नालसा व झालसा रांची के द्वारा काराधीन बंदियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय-समय पर चलाये जा रहे हैं. इनके माध्यम से उन बंदियों को उचित विधिक सहायता दी जाती है, जिन्हें इनकी जरूरत है. इसी के तहत प्रत्येक महीने जेल अदालत का आयोजन किया जाता है.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार बंदियों की कर रहा सहायता

कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से कारा में संसीमित बंदियों को निरंतर विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बंदियों के बीच से ही पारा लीगल वालंटियर्स की नियुक्ति किया है, जो निरंतर बंदियों के संपर्क में रहकर उनकी समस्याओं को कारा प्रशासन के माध्यम से प्राधिकार तक पहुंचाते हैं. प्राधिकार त्वरित संज्ञान लेते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कार्य करना है. बंदियों से आवेदन देकर लाभ उठाने के बारे में जानकारी दी. साथ ही जो नये बंदी आते हैं, उन्हें जेल पीएलवी नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध करानी की जानकारी देने को कहा. वैसे बंदीगण जो स्वयं के खर्च पर अपना अधिवक्ता रख पाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के तहत अधिवक्ताओं की प्रतिनियुक्ति की गयी है, जो बंदियों के केस में की पैरवी संबंधित न्यायालय में निरंतर करते हैं. बंदियों के मामलों की निरंतर मॉनीटरिंग भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार, के माध्यम से की जाती. जेल में प्रतिनियुक्त पारा लीगल वालंटियर्स को भी इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए आम बंदियों के बीच निरंतर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने का निर्देश दिया. साथ ही जेल पीएलबी को यह निर्देश भी दिया गया कि इस कारा में कोई भी बंदी अपने कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं रहे, इसके लिए वे सभी निरंतर आम बंदियों से संपर्क में रहें. यदि किन्हीं को निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता हो, तो उसका आवेदन तुरंत कारा प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के ईमेल आइडी तथा कार्यालय में भेजें. उन बंदियों को तत्काल विधिक सहायता के तौर पर निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा दी जायेगी. स्वास्थ्य शिविर में जेल में बंद बंदियों का स्वास्थ्य जांच कर नि:शुल्क दवा व अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया. कार्यक्रम में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के सदस्य भी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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