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Giridih News :नाबालिग से शादी करने वाले के खिलाफ पोक्सो एक्ट में केस, गया जेल

Updated at : 27 Sep 2025 10:25 PM (IST)
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Giridih News :नाबालिग से शादी करने वाले के खिलाफ पोक्सो एक्ट में केस, गया जेल

Giridih News :भरकट्टा ओपी क्षेत्र में दलित नाबालिग से पता व जाति छिपाकर चार बच्चों के पिता के द्वारा शादी किया जाने जाने के मामले में बिरनी के सीओ संदीप मधेसिया के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. सीओ के आवेदन के आधार पर सरिया थाना क्षेत्र के औरवाटांड़ निवासी सुखदेव मंडल पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 व पोक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस कर शनिवार को गिरिडीह जेल भेज दिया.

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इधर, नाबालिग को मेडिकल जांच व बयान दर्ज करवाने गिरिडीह ले जाया गया. सीओ ने आवेदन में कहा है कि शुक्रवार की सुबह लगभग 10 बजे सूचना मिली कि बिरनी प्रखंड के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ एक 35 वर्षीय युवक ने तीन दिन पूर्व शादी कर ली है. वरीय अधिकारी को सूचित करते हुए वह पंचायत सचिव प्रदीप कुमार व महिया पर्यवेक्षिका रेणु यादव के साथ गांव पहुंचा.

23 सितंबर को हुई थी शादी

सुखदेव मंडल पिता नेमचंद मंडल, औरवाटांड़, थाना सरिया ने नाबालिक के माता-पिता को 80 हजार रुपये देकर उसकी मर्जी से 23 सितंबर को डबरसैनी मंदिर बिरनी में शादी कर ली. ग्रमीण इसका विरोध कर रहे थे. सुखदेव व नाबालिग के उम्र संबंधी दस्तावेज लिया. इसमें पाया कि किशोरी की उम्र 14 वर्ष और सुखदेव की 35 वर्ष है. महिला पर्यवेक्षिका रेणु यादव ने नाबालिग से पूछताछ की, तो उसने बताया तीन दिन पूर्व शादी हुई है. इसके बाद अग्रिम कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस को सूचना दी. पुलिस बल तथा महिला चौकीदार के साथ सुखदेव व किशोरी को भरकट्टा ओपी लाया गया. ओपी प्रभारी ने अमन कुमार सिंह ने बताया कि केस करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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