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हत्या में पांच दोषी करार, मुफस्सिल थाना अंतर्गत उत्तीमटांड़ गांव का मामला

गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने हत्या मामले में पांच लोगों को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर अदालत चार सितंबर को सुनवाई करेगी. मामला मुफस्सिल थाना अंतर्गत उत्तीमटांड़ गांव का है. सूचक शांति देवी पति कारू साव के बयान पर मुफस्सिल थाना में 12.03.2008 को कांड […]

गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने हत्या मामले में पांच लोगों को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर अदालत चार सितंबर को सुनवाई करेगी. मामला मुफस्सिल थाना अंतर्गत उत्तीमटांड़ गांव का है. सूचक शांति देवी पति कारू साव के बयान पर मुफस्सिल थाना में 12.03.2008 को कांड संख्या 89/08 के तहत एक मामला दर्ज कराया गया था.
शांति देवी ने कहा कि 11 मार्च को उसके पति शौच के लिए गये थे. जब वापस घर नहीं लौटे तो उनकी खोजबीन की जाने लगी. इसी दौरान उसकी चचिया सास के खेत में बने एक कुएं से उनके पति का शव मिला. जमीन विवाद को लेकर उसके पति की हत्या की गयी थी और साक्ष्य छिपाने के लिए शव को कुएं में डाल दिया गया था. सूचक के बयान पर मुफस्सिल थाना में धारा 302 व 201/34 भादवि के तहत एक मामला दर्ज हुआ.
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक भरतनाथ सिंह व वीरेंद्र राय ने अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किया. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एससी केडिया व खुबलाल साहू ने बहस की. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने हत्या के इस मामले में उत्तीमटांड़ निवासी कमल साव, रामधनी साव, हरखु साव, बिजली साव व माथुर साव को दोषी पाया.

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