पांच किमी पहले ही बड़े वाहनों पर रोक

Published at :07 Dec 2014 6:02 PM (IST)
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पांच किमी पहले ही बड़े वाहनों पर रोक

गढ़वा. मतगणना के दिन 23 दिसंबर के पूर्व मध्य रात्रि से समाप्ति तक मझिआंव मोड़ से करबला मैदान तक की सभी दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश जारी किये गये हैं. इस बंदी को सुनिश्चित कराने के लिए एसडीओ गढ़वा को दायित्व दिया गया है. उपायुक्त द्वारा जारी निर्देश में प्रेक्षक, उपायुक्त, […]

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गढ़वा. मतगणना के दिन 23 दिसंबर के पूर्व मध्य रात्रि से समाप्ति तक मझिआंव मोड़ से करबला मैदान तक की सभी दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश जारी किये गये हैं. इस बंदी को सुनिश्चित कराने के लिए एसडीओ गढ़वा को दायित्व दिया गया है. उपायुक्त द्वारा जारी निर्देश में प्रेक्षक, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, कमांडेंट, सीआरपीएफ, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अतिरिक्त उप निर्वाचन पदाधिकारी से निर्गत पास वाले वाहन ही ड्रॉप गेट से प्रवेश पा सकेंगे, जबकि अन्य सभी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. बाहर से आनेवाले बड़े वाहनों को मतगणना स्थल से पांच किमी दूर ही रोकी दी जायेगी. मझिआंव मोड़ से बाजार समिति जाने के मुख्य मार्ग में कब्रिस्तान के मुख्य द्वार पर व करबला मैदान के निकट रामा साहू उच्च विद्यालय के सड़क के पास मुख्य मार्ग पर एक-एक ड्रॉप गेट का निर्माण किया जायेगा. इसके अलावा सभी थाना क्षेत्रों में विधि व्यवस्था पर नजर रखने के लिए एक-एक दंडाधिकारी एवं गश्ती दल की प्रतिनियुक्ति की गयी है.

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