हत्या के अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Published at :05 Dec 2014 7:01 PM (IST)
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हत्या के अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

5000 रुपये का जुर्माना भी लगागढ़वा. गढ़वा व्यवहार न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश(द्वितीय) रामबाबू गुप्ता की अदालत में धुरकी थाना के पुतुर गांव निवासी हरिकृष्ण उरांव को शनिवार को 10 वर्ष की सश्रम कारावास व 5000 रुपये के आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी गयी. समाचार के अनुसार धुरकी थाना के कटहर कला निवासी समुंद्री […]

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5000 रुपये का जुर्माना भी लगागढ़वा. गढ़वा व्यवहार न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश(द्वितीय) रामबाबू गुप्ता की अदालत में धुरकी थाना के पुतुर गांव निवासी हरिकृष्ण उरांव को शनिवार को 10 वर्ष की सश्रम कारावास व 5000 रुपये के आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी गयी. समाचार के अनुसार धुरकी थाना के कटहर कला निवासी समुंद्री देवी ने धुरकी थाने में(कांड संख्या75/08) प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें कहा गया था कि 16 जुलाई 2008 को उसके जमीन में घोरान करने को लेकर अभियुक्त हरिकृष्ण उरांव द्वारा उसके पति शिव प्रसाद उरांव को लाठी-डंडा से पीट-पीट कर घायल कर दिया था. उन्हें गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा था, लेकिन 28 जुलाई को उनकी मौत हो गयी थी. इस मामले में जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने साक्षियों के साक्ष्य कलमबद्ध करते हुए अभियुक्त को भादवि की धारा 304 का दोषी पाया. इसके पश्चात उसे सजा सुनायी गयी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार चौबे ने पैरवी की.

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