गढ़वा. गढ़वा व्यवहार न्यायालय में जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) रामबाबू गुप्ता की अदालत में डंडा से पीट कर हत्या करने के आरोप में धुरकी थाना के पुतुर गांव निवासी हरिकृष्ण उरांव को भादवि की धारा 304(ए) में दोषी करार दिया गया है. समाचार के अनुसार धुरकी थाना कांड संख्या 75/08 में धुरकी थाना के कटहर कला निवासी सूचिका समुंद्री देवी ने आरोप लगाया था कि 16 जुलाई 2008 को हरिकृष्ण उरांव ने जमीन को लेकर घोरानी करने की बात पर विवाद होने पर शिव प्रसाद उरांव को लाठी से पीट कर घायल कर दिया था, जिसकी 28 जुलाई को मौत हो गयी. इस मामले में 15 साक्षियों को साक्ष्य कलमबद्ध कर अभियुक्त को दोषी पाया गया. सजा की बिंदु पर पांच दिसंबर को सुनवाई होगी. इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अनंत कुमार चौबे ने पैरवी की.
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हत्या का आरोपी दोषी करार
गढ़वा. गढ़वा व्यवहार न्यायालय में जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) रामबाबू गुप्ता की अदालत में डंडा से पीट कर हत्या करने के आरोप में धुरकी थाना के पुतुर गांव निवासी हरिकृष्ण उरांव को भादवि की धारा 304(ए) में दोषी करार दिया गया है. समाचार के अनुसार धुरकी थाना कांड संख्या 75/08 में धुरकी थाना के […]
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