पत्नी, साला व ससुर को आजीवन कारावास

Published at :29 Nov 2014 7:01 PM (IST)
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पत्नी, साला व ससुर को आजीवन कारावास

गढ़वा. गढ़वा जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रामबाबू गुप्ता की अदालत में मझिआंव थाना के टहले हिसरा गांव निवासी चूल्हन रजवार, नंदू रजवार व बुधनी देवी को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. मझिआंव थाना कांड संख्या 14/08 में खरडीहा निवासी सुकनी देवी ने आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी […]

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गढ़वा. गढ़वा जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रामबाबू गुप्ता की अदालत में मझिआंव थाना के टहले हिसरा गांव निवासी चूल्हन रजवार, नंदू रजवार व बुधनी देवी को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. मझिआंव थाना कांड संख्या 14/08 में खरडीहा निवासी सुकनी देवी ने आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें कहा गया था कि 27 जनवरी 2008 को सुकनी का पुत्र नागदेव रजवार अपनी पत्नी बुधनी देवी के साथ ससुराल गया था. सोमवार को उसकी पत्नी बुधनी अकेले ससुराल से वापस आ गयी थी. लौटने पर उसने अपनी सास सुकनी देवी को कहा था कि आपका लड़का ससुराल में झगड़ा करके रात में ही घर से भाग गया है. इसके बाद नागदेव की काफी खोजबीन की गयी. किंतु कहीं पता नहीं चला. नौ फरवरी को नागदेव का शव टड़हे एक ढोढ़ा में फें का हुआ मिला. इस संबंध में छह गवाहों का बयान कलमबद्ध करने के बाद 26 नवंबर को दोषी पाते हुए ससुर चूल्हन रजवार, साला नंदू रजवार व पत्नी बुधनी देवी को जेल भेज दिया गया. 29 नवंबर को इनके विरुद्ध आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अनंत कुमार चौबे तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिनारायण धरदुबे ने पैरवी की.

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