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पूर्वी सिंहभूम के नागाडीह हत्याकांड में 5 दोषियों को उम्रकैद, बच्चा चोरी की अफवाह में हुई थी 4 लोगों की मौत

Nagadih Murder Case Judgement : घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद सभी दोषी सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से पेश हुए थे. 25 सितंबर को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था. एक आरोपी पहले से ही जेल में बंद था, जबकि दोषी करार दिये जाने के बाद 4 आरोपी को कस्टडी में लेकर घाघीडीह जेल भेजा गया था.

Nagadih Murder Case Judgement: पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में 8 वर्ष पहले बागबेड़ा थाना अंतर्गत नागाडीह गांव में बच्चा चोरी की अफवाह में हुई 4 लोगों की हत्या में बुधवार को अहम फैसला आया. एडीजे-1 विमलेश कुमार सहाय की अदालत ने जेल में बंद नागाडीह के तत्कालीन मुखिया राजाराम हांसदा, गोपाल हांसदा, दारा मंडल, सुनील सरदार और रेंगो पूर्ति को उम्रकैद की सजा सुनायी. दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई थी आरोपियों की पेशी

घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद सभी दोषी सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से पेश हुए थे. 25 सितंबर को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था. एक आरोपी पहले से ही जेल में बंद था, जबकि दोषी करार दिये जाने के बाद 4 आरोपी को कस्टडी में लेकर घाघीडीह जेल भेजा गया था. केस की सुनवाई के दौरान अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल 19 लोगों की गवाही हुई थी.

दोषियों पर 20-20 हजार
रुपए का जुर्माना भी लगाया

25 सितंबर को 5 आरोपियों को कोर्ट ने दिया था दोषी करार

Nagadih Murder Case Judgement Jamshedpur News
नागाडीह मामले में सजा सुनाये जाने के बाद कोर्ट के बाहर दोषियों के परिजन. फोटो : प्रभात खबर

पीड़ित परिवार को पुनर्वास, क्षतिपूर्ति देने का कोर्ट ने दिया आदेश

कोर्ट ने पीड़ित परिवार को सीआरपीसी की धारा 357-ए के तहत डालसा को पुनर्वास, क्षतिपूर्ति (विक्टिम कंप्सेशन) देने का भी आदेश दिया. कोर्ट में फैसले के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक के अलावा केस के सूचक के अधिवक्ता सुशील जायसवाल, अधिवक्ता जगत विजय सिंह, अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, अधिवक्ता निकिलेश त्रिपाठी और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिल बहादुर, अखिलेश कुमार सिंह, मृतक के भाई उत्तम कुमार वर्मा व बहन मौजूद थी.

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Nagadih Murder Case Judgement: 29 आरोपी थे, साक्ष्य के अभाव में 23 बरी

चार लोगों की हत्या के केस में कुल 29 आरोपी थे. इनमें 23 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो चुके हैं और एक आरोपी राहुल सरदार की मृत्यु हो चुकी है. वहीं, 2 आरोपी नागाडीह के तत्कालीन ग्राम प्रधान विभीषण सरदार और डॉ जगत मार्डी अब तक फरार हैं.

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दोषियों को इन धाराओं में मिली सजा

  • आइपीसी की धारा-302 में पांचों दोषियों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माना
  • आइपीसी की धारा-307 में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माना
  • आइपीसी की धारा 148, 149, 323, 341 और 117 में 2-2 साल की सजा मिली

18 मई 2017 को क्या हुआ था नागाडीह गांव में?

बागबेड़ा के नागाडीह में 18 मई 2017 को बच्चा चोरी के अफवाह में उग्र भीड़ ने पुलिस के सामने ही जुगसलाई के रामटेकरी रोड स्थित नया बस्ती निवासी विकास कुमार वर्मा और गौतम कुमार वर्मा (दोनों भाई) और विकास के दोस्त सह गाढ़ाबासा निवासी गंगेश की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. भीड़ की पिटाई से विकास कुमार वर्मा की दादी रामसखी देवी बुरी तरह जख्मी हो गयीं थीं. टीएमएच में इलाज के दौरान 20 जून को उनकी भी मौत हो गयी. घटना के दूसरे दिन यानी 19 मई को मृतक के भाई उत्तम वर्मा के बयान पर बागबेड़ा थाना में 16 नामजद समेत 300 अज्ञात के विरुद्ध केस (थाना कांड संख्या 91/2017) दर्ज कराया था.

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Mithilesh Jha
Mithilesh Jha
प्रभात खबर में दो दशक से अधिक का करियर. कलकत्ता विश्वविद्यालय से कॉमर्स ग्रेजुएट. झारखंड और बंगाल में प्रिंट और डिजिटल में काम करने का अनुभव. राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय विषयों के अलावा क्लाइमेट चेंज, नवीकरणीय ऊर्जा (RE) और ग्रामीण पत्रकारिता में विशेष रुचि. प्रभात खबर के सेंट्रल डेस्क और रूरल डेस्क के बाद प्रभात खबर डिजिटल में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर काम. वर्तमान में झारखंड हेड के पद पर कार्यरत.

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