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पूर्वी सिंहभूम के नागाडीह हत्याकांड में 5 दोषियों को उम्रकैद, बच्चा चोरी की अफवाह में हुई थी 4 लोगों की मौत

Updated at : 09 Oct 2025 7:52 AM (IST)
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Nagadih Murder Case Judgement jamshedpur

नागाडीह मामले में सजा सुनाये जाने के बाद कोर्ट के बाहर उत्तम वर्मा, उसकी बहन, माता-पिता, अधिवक्ता सुशील कुमार जायसवाल व अन्य. फोटो : प्रभात खबर

Nagadih Murder Case Judgement : घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद सभी दोषी सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से पेश हुए थे. 25 सितंबर को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था. एक आरोपी पहले से ही जेल में बंद था, जबकि दोषी करार दिये जाने के बाद 4 आरोपी को कस्टडी में लेकर घाघीडीह जेल भेजा गया था.

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Nagadih Murder Case Judgement: पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में 8 वर्ष पहले बागबेड़ा थाना अंतर्गत नागाडीह गांव में बच्चा चोरी की अफवाह में हुई 4 लोगों की हत्या में बुधवार को अहम फैसला आया. एडीजे-1 विमलेश कुमार सहाय की अदालत ने जेल में बंद नागाडीह के तत्कालीन मुखिया राजाराम हांसदा, गोपाल हांसदा, दारा मंडल, सुनील सरदार और रेंगो पूर्ति को उम्रकैद की सजा सुनायी. दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई थी आरोपियों की पेशी

घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद सभी दोषी सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से पेश हुए थे. 25 सितंबर को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था. एक आरोपी पहले से ही जेल में बंद था, जबकि दोषी करार दिये जाने के बाद 4 आरोपी को कस्टडी में लेकर घाघीडीह जेल भेजा गया था. केस की सुनवाई के दौरान अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल 19 लोगों की गवाही हुई थी.

एडीजे-1 विमलेश कुमार सहाय की अदालत ने सुनाया फैसला

दोषियों पर 20-20 हजार
रुपए का जुर्माना भी लगाया

25 सितंबर को 5 आरोपियों को कोर्ट ने दिया था दोषी करार

नागाडीह मामले में सजा सुनाये जाने के बाद कोर्ट के बाहर दोषियों के परिजन. फोटो : प्रभात खबर

पीड़ित परिवार को पुनर्वास, क्षतिपूर्ति देने का कोर्ट ने दिया आदेश

कोर्ट ने पीड़ित परिवार को सीआरपीसी की धारा 357-ए के तहत डालसा को पुनर्वास, क्षतिपूर्ति (विक्टिम कंप्सेशन) देने का भी आदेश दिया. कोर्ट में फैसले के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक के अलावा केस के सूचक के अधिवक्ता सुशील जायसवाल, अधिवक्ता जगत विजय सिंह, अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, अधिवक्ता निकिलेश त्रिपाठी और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिल बहादुर, अखिलेश कुमार सिंह, मृतक के भाई उत्तम कुमार वर्मा व बहन मौजूद थी.

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Nagadih Murder Case Judgement: 29 आरोपी थे, साक्ष्य के अभाव में 23 बरी

चार लोगों की हत्या के केस में कुल 29 आरोपी थे. इनमें 23 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो चुके हैं और एक आरोपी राहुल सरदार की मृत्यु हो चुकी है. वहीं, 2 आरोपी नागाडीह के तत्कालीन ग्राम प्रधान विभीषण सरदार और डॉ जगत मार्डी अब तक फरार हैं.

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दोषियों को इन धाराओं में मिली सजा

  • आइपीसी की धारा-302 में पांचों दोषियों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माना
  • आइपीसी की धारा-307 में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माना
  • आइपीसी की धारा 148, 149, 323, 341 और 117 में 2-2 साल की सजा मिली

18 मई 2017 को क्या हुआ था नागाडीह गांव में?

बागबेड़ा के नागाडीह में 18 मई 2017 को बच्चा चोरी के अफवाह में उग्र भीड़ ने पुलिस के सामने ही जुगसलाई के रामटेकरी रोड स्थित नया बस्ती निवासी विकास कुमार वर्मा और गौतम कुमार वर्मा (दोनों भाई) और विकास के दोस्त सह गाढ़ाबासा निवासी गंगेश की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. भीड़ की पिटाई से विकास कुमार वर्मा की दादी रामसखी देवी बुरी तरह जख्मी हो गयीं थीं. टीएमएच में इलाज के दौरान 20 जून को उनकी भी मौत हो गयी. घटना के दूसरे दिन यानी 19 मई को मृतक के भाई उत्तम वर्मा के बयान पर बागबेड़ा थाना में 16 नामजद समेत 300 अज्ञात के विरुद्ध केस (थाना कांड संख्या 91/2017) दर्ज कराया था.

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Mithilesh Jha

लेखक के बारे में

By Mithilesh Jha

मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.

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