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Saranda Sanctuary News: सारंडा में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी घोषित करने के मामले में राज्य सरकार राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई में 57519.41 हेक्टेयर की जगह अब 31468.25 हेक्टेयर को सैंक्चुरी घोषित करने का निर्देश दिया है. साथ ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) तथा अन्य और वैध माइनिंग लीज को सैंक्चुरी के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने एक सप्ताह के अंदर इससे संबंधित शपथ पत्र कोर्ट में दायर करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने यह आदेश दिया है.
बिना सरकार की सहमति के दिया था शपथ पत्र
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि एनजीटी के दिशा-निर्देश के आलोक में 31468.25 हेक्टेयर को सैंक्चुअरी घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं है. इसलिए कोर्ट सरकार को 31468.25 हेक्टेयर को सैंक्चुअरी घोषित करने की अनुमति दे. साथ ही इससे खनन प्रभावित ना हो, इसका आकलन कर 31468.25 को चिह्नित करने की अनुमति दे.
Saranda Sanctuary News: सबसे पहले सेल ने रखा अपना पक्ष
कोर्ट में सबसे पहले सेल की ओर से अपना पक्ष रखते हुए सैंक्चुअरी घोषित करने के मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया. सेल की ओर से कहा गया कि सारंडा के खदान से उसके लौह अयस्क की जरूरतों का 50 प्रतिशत पूरा होता है. वह सरकारी कंपनी है. कंपनी 1947 से माइनिंग कर रही है और रेलवे, डीआरडीओ और इसरो को स्टील की सप्लाई की जाती है. चंद्रयान के लिए भी स्टील सप्लाई की गयी थी.
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सेल के अनुरोध पर कोर्ट ने कहा- माइनिंग प्रभावित न हो
सेल ने न्यायालय से अनुरोध किया कि न्यायालय इस बात का ध्यान रखने की अनुमति दे कि सैंक्चुअरी घोषित करने से सेल का माइनिंग प्रभावित न हो. कोर्ट ने स्टील उत्पादन और सेल द्वारा राष्ट्रीय महत्व की चीजों में स्टील की आपूर्ति करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया कि सैंक्चुअरी घोषित करने के दौरान माइनिंग प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखें. कोर्ट ने मुख्य सचिव को भी व्यक्तिगत रूप से हाजिर से होने से मुक्त कर दिया.
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