सुखाड़ राहत. 33 फीसदी से अधिक फसल के नुकसान पर ही मिलेगी क्षतिपूर्ति

Published at :27 Mar 2016 4:47 AM (IST)
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सुखाड़ राहत. 33 फीसदी से अधिक फसल के नुकसान पर ही मिलेगी क्षतिपूर्ति

मुआवजा बांटने का खाका तैयार किसानों के लिए राहत भरी खबर है. प्रशासन सूखा प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए खाका तैयार कर रहा है. डीसी ने कहा: सुखाड़ राहत के लिए प्रभावित किसान संबंधित अंचल कार्यालय में 15 अप्रैल तक दे सकेंगे अपना आवेदन आवेदन में देना होगा ब्योरा आवेदनों की तीन स्तर […]

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मुआवजा बांटने का खाका तैयार

किसानों के लिए राहत भरी खबर है. प्रशासन सूखा प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए खाका तैयार कर रहा है.
डीसी ने कहा: सुखाड़ राहत के लिए प्रभावित किसान संबंधित अंचल कार्यालय में 15 अप्रैल तक दे सकेंगे अपना आवेदन
आवेदन में देना होगा ब्योरा
आवेदनों की तीन स्तर पर होगी जांच
सीओ से स्वीकृति मिलने के बाद डाइरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के जरिये प्रभावित किसानों तक पहुंचेगी राशि
दुमका : जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सुखाड़ प्रभावित किसानों को मुआवजा बांटने का खाका तैयार किया गया. मुआवजा उन्हीं किसानों को मिलेगा सुखाड़ से जिनकी फसल का नुकसान 33 फीसदी से ज्यादा हुआ हो. 15 अप्रैल तक आवेदन अंचल कार्यालय में किसानों से आवेदन लिए जायेंगे.
डीसी ने कहा कि सुखाड़ प्रभावित किसान इस अवधि के अंदर अपना आवेदन अंचल कार्यालय में जमा कर सकेंगे. आपदा प्रबंधन की बैठक में यह तय किया गया कि आवेदनों की जाँच तीन स्तरों पर होगी. उपायुक्त ने आपदा प्रबंधन से प्राप्त राशि को जिले के सभी अंचल अधिकारियों को उपावंटित कर दिया है. अंचल अधिकारी से स्वीकृति मिलने के बाद मुआवजे की रकम सीधे किसान के एकाउंट में डीबीटी (डाइरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) के जरिए भेज दी जाएगी. आवेदन आने के बाद इसे अंचल अधिकारी जाँच के लिए संबंधित गांवों में भेज देंगे. गांव में राजस्व कर्मी, जन सेवक और वार्ड सदस्य इन आवेदनों की जांच करेंगे.
जांच के दौरान किसान द्वारा दावे की सत्यता की जांच की जाएगी तथा 33 फीसदी से अधिक फसल का नुकसान होने पर उसकी अनुशंसा करेगी. इसके बाद ग्राम सभा के द्वारा इसका अनुमोदन होगा. ग्राम सभा से अनुमोदन के उपरांत मुखिया एवं पंचायत समिति के द्वारा इसका अनुमोदन होगा. अनुमोदित आवेदन पंचायत समिति द्वारा अंचल कार्यालय भेज दिया जाएगा. अंचल कार्यालय में अंचलस्तरीय आपदा प्रबंधन समिति द्वारा आवेदनों की पड़ताल की जाएगी.
अंचल स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति के अनुशंसा के बाद मुआवजे की स्वीकृति अंचल अधिकारी देंगे. इसके बाद किसानों के खाते में मुआवजे की रकम सीधे भेज दी जाएगी. आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किसान अपने आवेदन के साथ बैंक खाता नम्बर, आधार नम्बर, जमीन का विवरण व दस्तावेज देंगे.
साथ ही आवेदन में यह जिक्र करना होगा कि कितनी जमीन उनके पास है और कितने पर उन्होंने बुआई की थी व कितना नुकसान हुआ. आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में उप विकास आयुक्त चितरंजन कुमार, अपर समाहर्ता इन्दु गुप्ता, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी राजू महतो, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे.
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