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निरसा क्षेत्र में तीन नगर पंचायतों के गठन का प्रस्ताव वापस, विधायक अरूप चटर्जी के विरोध के बाद राज्य सरकार ने लिया फैसला

Updated at : 01 Feb 2019 8:14 AM (IST)
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निरसा क्षेत्र में तीन नगर पंचायतों के गठन का प्रस्ताव वापस, विधायक अरूप चटर्जी के विरोध के बाद राज्य सरकार ने लिया फैसला

अरिंदम चक्रवर्ती, निरसा : निरसा, शिवलीबाड़ी व मैथन पंचायत अब नगर पंचायत नहीं बनेगी. निरसा विधायक अरूप चटर्जी के विरोध के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को प्रस्ताव वापस ले लिया है. इसी के साथ संबंधित पंचायतों को मिलने वाली 14वें वित्त आयोग की रुकी राशि को भी रिलीज कर दिया गया है. नगर पंचायत […]

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अरिंदम चक्रवर्ती, निरसा : निरसा, शिवलीबाड़ी व मैथन पंचायत अब नगर पंचायत नहीं बनेगी. निरसा विधायक अरूप चटर्जी के विरोध के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को प्रस्ताव वापस ले लिया है. इसी के साथ संबंधित पंचायतों को मिलने वाली 14वें वित्त आयोग की रुकी राशि को भी रिलीज कर दिया गया है. नगर पंचायत प्रस्तावित होने के बाद राशि रोक दी गयी थी. संबंधित गांव विकास से वंचित थे.

14वें वित्त आयोग की राशि भी रिलीज
निरसा, मैथन व शिवलीबाड़ी बनना था नगर पंचायत
संबंधित गांवों के मुखिया को भी नहीं मिल रही थी विकास की राशि
ग्रामीण विकास व नगर विकास विभाग के चक्कर में नहीं मिल रहा था फंड
किस नपं में कौन-कौन पंचायत होती शामिल
मैथन नपं : मेढ़ा, कालीपहाड़ी उत्तर, दक्षिण व पूरब, आमकुड़ा, बेलियाद व कालीमाटी.
निरसा नपं : भमाल, निरसा उत्तर, दक्षिण व मध्य तथा पिठाकियारी का भलजोड़िया अंश.
शिवलीबाड़ी नपं : शिवलीबाड़ी उत्तर, दक्षिण, पूरब व मध्य तथा एग्यारकुंड उत्तर व दक्षिण.
अरूप के सवाल पर निरुत्तर हुई सरकार
विधायक श्री चटर्जी के तत्थ्यात्मक सवाल से सरकार निरुत्तर हो गयी. उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि नियमानुसार किसी भी क्षेत्र के स्वरूप को बदलने से पहले संबंधित पंचायत प्रतिनिधि व तत्संबंधी सदन से प्रस्ताव पारित कराना पड़ता है, क्या मैथन, शिबलीबाड़ी व निरसा को नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव से पहले ग्रामसभा, पंचायत समिति और जिला परिषद से मंतव्य लिया गया है ? नहीं लिया गया है तो नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना कैसे जारी कर दी गयी. विधायक ने कहा कि सभी पंचायत क्षेत्र के मुखिया को वित्तीय अधिकार से वंचित रख दिया गया है. इससे विकास कार्य प्रभावित है.
सरकार का जवाब
निरसा, मैथन व शिवलीबाड़ी को नगर पंचायत के गठन के लिए प्रारूप आदेश निर्गत किया गया है. इसी क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग ने चार मई 18 को नगर पंचायत के गठन से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रतिवेदन की मांग धनबाद उपायुक्त से की गयी है.
उपायुक्त के प्रतिवेदन के आधार पर मंत्रिमंडल से स्वीकृति के बाद ही नया नगर निकाय का गठन किया जाता है. नगर पंचायत के गठन के मामले में अब तक मात्र अनापत्ति प्राप्त करने की कार्रवाई हुई है. उपायुक्त से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. ऐसी स्थिति में निरसा, शिवलीबाड़ी व मैथन को नगर निकाय के गठन के लिए प्रस्तावित प्रावधान लागू नहीं है.
परिवेश है ग्रामीण बनी रहे पंचायत
श्री चटर्जी ने नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को पत्र भी दिया. उसमें उल्लेख किया कि निरसा विधानसभा क्षेत्र तीन नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव अनुचित है. तीनों क्षेत्र का परिवेश पूर्णत: ग्रामीण है. गठन का वह विरोध करते हैं.
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