दहेज प्रताड़ना के दोषी पति को एक साल की सजा

न्यायिक दंडाधिकारी सृष्टि घई की अदालत में चल रहे परिवाद संख्या 262/2022 की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुनाया गया. इस मामले के आरोपी पति प्रसुन कुमार सिंह को दहेज प्रताड़ना का दोषी पाकर एक साल की सजा सुनायी गयी.
विधि संवाददाता, देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी सृष्टि घई की अदालत में चल रहे परिवाद संख्या 262/2022 की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुनाया गया. इस मामले के आरोपी पति प्रसुन कुमार सिंह को दहेज प्रताड़ना का दोषी पाकर एक साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही इसे 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 30 दिन अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी. सजायाफ्ता अभियुक्त धनबाद जिले के चोपरा काॅलोनी निरसा का रहने वाला है. इसके विरुद्ध नगर थाना के बम्पास टाउन निवासी नेहा कुमारी ने कोर्ट में मुकदमा वर्ष 2022 में की थी, जिसमें दहेज की मांग पूरी नहीं करने से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान परिवादिनी की ओर से तीन गवाही दी गयी थी. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पति को दोषी करार दिया एवं उपरोक्त सजा सुनाई गयी एवं जुर्माना लगाया गया. हाइलाट्स -10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया -न्यायिक दंडाधिकारी सृष्टि घई की अदालत से आया फैसला
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




