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दहेज प्रताड़ना के दोषी पति को एक साल की सजा

Updated at : 27 Jul 2024 6:33 PM (IST)
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दहेज प्रताड़ना के दोषी पति को एक साल की सजा

न्यायिक दंडाधिकारी सृष्टि घई की अदालत में चल रहे परिवाद संख्या 262/2022 की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुनाया गया. इस मामले के आरोपी पति प्रसुन कुमार सिंह को दहेज प्रताड़ना का दोषी पाकर एक साल की सजा सुनायी गयी.

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विधि संवाददाता, देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी सृष्टि घई की अदालत में चल रहे परिवाद संख्या 262/2022 की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुनाया गया. इस मामले के आरोपी पति प्रसुन कुमार सिंह को दहेज प्रताड़ना का दोषी पाकर एक साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही इसे 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 30 दिन अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी. सजायाफ्ता अभियुक्त धनबाद जिले के चोपरा काॅलोनी निरसा का रहने वाला है. इसके विरुद्ध नगर थाना के बम्पास टाउन निवासी नेहा कुमारी ने कोर्ट में मुकदमा वर्ष 2022 में की थी, जिसमें दहेज की मांग पूरी नहीं करने से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान परिवादिनी की ओर से तीन गवाही दी गयी थी. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पति को दोषी करार दिया एवं उपरोक्त सजा सुनाई गयी एवं जुर्माना लगाया गया. हाइलाट्स -10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया -न्यायिक दंडाधिकारी सृष्टि घई की अदालत से आया फैसला

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