निगम के सीइओ को संवेदक ने भेजा नोटिस
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 May 2014 11:03 AM
देवघर: नगर निगम टॉल टैक्स वसूली के लिए अधिकृत किये गये संवेदक नीरज सर्राफ ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सीइओ एलोइस लकड़ा को नोटिस भेजा है. इस संबंध में अधिवक्ता सुमन कुमार ने बताया कि, म्यूनिसिपल एक्ट-2011 के प्रावधान को नकारते हुए सीइओ ने बिना कारण बताये एक ही झटके में टेंडर को अगले […]
देवघर: नगर निगम टॉल टैक्स वसूली के लिए अधिकृत किये गये संवेदक नीरज सर्राफ ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सीइओ एलोइस लकड़ा को नोटिस भेजा है. इस संबंध में अधिवक्ता सुमन कुमार ने बताया कि, म्यूनिसिपल एक्ट-2011 के प्रावधान को नकारते हुए सीइओ ने बिना कारण बताये एक ही झटके में टेंडर को अगले आदेश तक के लिए निरस्त कर दिया.
इसके लिए सीइओ ने एक पक्षीय आदेश सुनाते हुए संवेदक को न कारण बताना जरूरी समझा और न शो-कॉज पूछना जरूरी समझा. जबकि टॉल टैक्स बैरियर के रख-रखाव व उसमें प्रतिनियुक्त कर्मियों के पीछे मोटी रकम खर्च हो रही है. इस संबंध में एक पक्षीय फैसला देने के कारण प्लीडर नोटिस भेजा है. यदि उसका जबाब नहीं मिला तो उच्च अदालत का दरवाजा खटखटायेंगे.
अधिवक्ता ने संवेदक के पक्ष में कहा
संवेदक के अधिवक्ता ने कहा मार्च के अंत में निगम की ओर से निविदा निकाली गई थी. मेरे मुवक्किल ने पूरी प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद निविदा डाल. सबसे अधिक बोली लगाये जाने के कारण अधिकृत हुये. स्टैडिंग कमेटी से पारित होने के बाद मुवक्किल श्री सर्राफ ने डाक की आधी राशि 10 लाख 250 रुपये पहली किस्त के रूप में और चार लाख सिक्योरिटी राशि के रूप में जमा किया था. इसके लिए सीइओ ने संवेदक के साथ करार भी किया था. इसकी कॉपी डीसी व पुलिस पदाधिकारी को भी दी गई थी. इस मामले में सीइओ का पक्ष नहीं मिल सका.
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