टैक्स बकायेदार पांच होटलों का खाता होगा फ्रिज
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Mar 2018 4:43 AM
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होल्डिंग टैक्स वसूलने पर निगम सख्त देवघर : देवघर नगर निगम बकाया टैक्स वसूली के मामले में सख्त रवैया अपनाया है. निगम ने एक-एक कर बकायेदार सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. प्रथम चरण में पांच होटलों के खाताें को फ्रिज करने संबंधी पत्र बैंकों को जारी किया है. […]
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होल्डिंग टैक्स वसूलने पर निगम सख्त
देवघर : देवघर नगर निगम बकाया टैक्स वसूली के मामले में सख्त रवैया अपनाया है. निगम ने एक-एक कर बकायेदार सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. प्रथम चरण में पांच होटलों के खाताें को फ्रिज करने संबंधी पत्र बैंकों को जारी किया है. मंगलवार को आधा दर्जन से अधिक बैंक प्रबंधकों के नाम से पत्र भेजा गया, जबकि बाकी बचे बैंकों में बुधवार को पत्र भेजा जायेगा. खाता फ्रिज होने पर संबंधित होटल संचालक अपने बैंक खाते से किसी तरह का लेन-देन नहीं कर पायेंगे. जब्त खाता से बकाया टैक्स की वसूली की जायेगी.
टैक्स बकायेदार पांच…
इस संबंध में सीइओ संजय कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 (1)(डी) के तहत कार्रवाई की गयी है. संबंधित बकायेदारों को कई बार डिमांड नोटिस दी गयी, फिर भी टैक्स जमा करने में रुचि नहीं दिखायी. इससे बाध्य होकर कार्रवाई करनी पड़ी. सभी होटल संचालक के नाम बैंक खाता व अन्य वित्तीय प्रपत्र फ्रिज हो जायेगा. अब एकल हो या संयुक्त रूप से धारित दोनों को जब्त कर बकाया राशि वसूल की जा सकती है. जब तक होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक संबंधित खाते में किसी प्रकार का लेन-देन नहीं कर सकेंगे.
इन बैंकों में भेजा जा रहा है पत्र
भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, आइडीबीआइ बैंक, भारतीय महिला बैंक, इंडिया बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यश बैंक, फेडरल बैंक व साउथ इंडियन बैंक
सीइओ संजय कुमार सिंह ने की कार्रवाई
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