तपोवन के फोटोग्राफरों का तैयार होगा डाटाबेस
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 25 Mar 2018 3:38 AM
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पुलिस सभी का रखेगी नाम-पता व संपर्क नंबर अपराध पर नियंत्रण के लिए उठाया जा रहा है कदम पर्यटकों ने कई बार की थी दुर्व्यवहार की शिकायत देवघर : कुंडा थाने की पुलिस तपोवन के दुकानदारों व फोटोग्राफरों का डाटाबेस तैयार कर रही है. पुलिस के पास तपोवन के सभी दुकानदारों व फोटोग्राफरों का नाम-पता […]
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पुलिस सभी का रखेगी नाम-पता व संपर्क नंबर
अपराध पर नियंत्रण के लिए उठाया जा रहा है कदम
पर्यटकों ने कई बार की थी दुर्व्यवहार की शिकायत
देवघर : कुंडा थाने की पुलिस तपोवन के दुकानदारों व फोटोग्राफरों का डाटाबेस तैयार कर रही है. पुलिस के पास तपोवन के सभी दुकानदारों व फोटोग्राफरों का नाम-पता व संपर्क नंबर रहेगा. सूची तैयार करने का काम कुंडा पुलिस ने शुरू कर दिया है. पता किया जा रहा है कि तपोवन पहाड़ में कितने दुकानदार व फोटोग्राफर हैं. अपराध नियंत्रण के लिए कुंडा पुलिस ने एसपी के निर्देश पर यह कदम उठाया है. इस संबंध में थाना प्रभारी असीम कमल टोपनो ने बताया कि तपोवन के फोटोग्राफर व दुकानदारों की सूची तैयार होने से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी. कई बार पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत थाना तक पहुंची है. ऐसे में पर्यटकों के साथ भी कुछ करने के पहले लोग सोचेंगे.
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देवघर : हिट एंड रन तथा सड़क सुरक्षा संबंधी पुलिस पदाधिकारियों व पीआइयू के सदस्यों की बैठक सिविल एसडीओ रामनिवास यादव की अध्यक्षता में हुई. एसडीओ ने बताया कि सड़क दुर्घटना के हिट एंड रन मामलों में पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने का प्रावधान है. जिसके तहत सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25 हजार रुपये तथा गंभीर रूप से घायल होने पर 12500 रुपये मुआवजा दिया जायेगा. इसके लिए जिला स्तर पर एक समिति का भी गठन किया गया है. जिसके अध्यक्ष सह पदेन दावा निस्तारण आयुक्त के रूप में उपायुक्त अधिकृत किये गयेे हैं. वहीं सदस्यों में एसपी व एसडीओ को दावा जांच पदाधिकारी के रूप में तथा डीटीओ, सिविल सर्जन व न्यू इंडिया इंश्योरेंस के डिवीजनल मैनेजर को अन्य सदस्य के रूप में नामित किया गया है.
15 दिनों के अंदर मिलेगी राशि: बैठक में बताया के हिट एंड रन मामले में सबसे पहले पुलिस को घायलों को अस्पताल पहुंचाते हुए सबूत के तौर पर दुर्घटनास्थल की फोटोग्राफी कराते हुए प्राथमिकी दर्ज करना है. ताकि पीड़ित पक्ष को एसडीओ के कार्यालय में आवेदन देने में सहयोग किया जा सके. एसडीओ कार्यालय से जांच के बाद डीसी के पास भेजा जायेगा. जहां से 15 दिनों के अंदर जिलास्तरीय समिति के द्वारा अनुमोदित करते हुए बीमा कंपनी के पास क्षतिपूर्ति कोष से इस राशि का भुगतान किया जायेगा.
एसडीओ कार्यालय में देना होगा आवेदन : एसडीओ ने कहा कि हिट एंड रन मामले में घायल होने पर घायल व्यक्ति द्वारा लिखित आवेदन के साथ प्राथमिकी, मेडिकल सर्टिफिकेट, पहचान पत्र व बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न कर एसडीओ के कार्यालय में जमा करना होगा. वहीं हिट एंड रन मामलों में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को आवेदन के साथ प्राथमिकी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व मृतक के आश्रित के बैंक पासबुक की फोटोकॉपी एसडीओ कार्यालय में जमा करना होगा. एसडीओ ने कहा कि बीमा कंपनियों द्वारा योजना की जानकारी का प्रचार-प्रसार किया जाये, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले सकें.
अब देवघर जिले में एक भी ब्लैक स्पॉट नहीं : एसडीपीओ दीपक पांडेय ने कहा कि इस समय में देवघर जिले में एक भी ब्लैक स्पॉट नहीं है. दुर्घटना वाले जगहों को भी चिह्नित कर रखा गया था, उन जगहों को सड़क सुरक्षा मानकों के तहत अब दुरुस्त कर लिया गया है. हिट एंड रन के मामलों में पुलिस द्वारा भी त्वरित कार्रवाई करने के साथ-साथ पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद प्रदान की जाती है. बैठक में पीआइयू के सदस्य, आइटी मैनेजर रविश कुमार व संबंधित विभाग के कर्मी उपस्थित थे.
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