विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में किया रिहा
Updated at : 26 Apr 2019 7:34 AM (IST)
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हाजीपुर : सीवान के एमएलसी टुना जी पांडेय को विशेष पॉक्सो जज बीएन मिश्रा के न्यायालय ने वर्ष 2016 में रेल थाने में दर्ज नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. मालूम हो कि जुलाई 2016 में एमएलसी टुना जी पांडेय के विरुद्ध पूर्वांचल एक्सप्रेस में नाबालिग से […]
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हाजीपुर : सीवान के एमएलसी टुना जी पांडेय को विशेष पॉक्सो जज बीएन मिश्रा के न्यायालय ने वर्ष 2016 में रेल थाने में दर्ज नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. मालूम हो कि जुलाई 2016 में एमएलसी टुना जी पांडेय के विरुद्ध पूर्वांचल एक्सप्रेस में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था.
आरोप था कि यूपी के रहने वाले और थाईलैंड में व्यवसाय करने वाले व्यवसायी अपनी 12 वर्षीय बेटी और परिवार के दो अन्य सदस्यों के साथ अप पूर्वांचल एक्सप्रेस की एसी टू बोगी ए-1 में हावड़ा से सफर कर रहे थे. एमएलसी टुना जी पांडेय भी सवार थे. ट्रेन के हाजीपुर पहुंचने से पहले सराय स्टेशन के पास उन पर बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप लगा था.
ट्रेन के हाजीपुर पहुंचने पर परिजनों ने इसकी शिकायत जीआरपी से की थी. परिजनों की शिकायत पर जीआरपी के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय सिंह ने उनके विरुद्ध रेल थाना कांड संख्या 61/16 दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में गुरुवार को कोर्ट ने उन्हें पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
वहीं कोर्ट से खुद के रिहा होने पर एमएलसी टुना जी पांडेय ने कहा कि भारतीय संविधान व न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था. उन्होंने इस मामले में प्रशासन को अपनी ओर से पूरा मदद की. जो लोग एक साजिश के तहत उन्हें फंसाना और बदनाम करना चाहते थे, कोर्ट के फैसले के बाद वे बेनकाब हो गये हैं.
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