पुलिस पदाधिकारी भी करेंगे वाहनों की जांच
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 May 2016 4:49 AM
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परिवहन व यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना जाम की समस्या से जनता को मिलेगी निजात सुपौल : जिले के पुलिस पदाधिकारी भी अब सड़कों पर वाहनों की औपचारिक रूप से जांच करेंगे. साथ ही परिवहन व यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगायेंगे. इस बाबत राज्य सरकार द्वारा […]
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परिवहन व यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना
जाम की समस्या से जनता को मिलेगी निजात
सुपौल : जिले के पुलिस पदाधिकारी भी अब सड़कों पर वाहनों की औपचारिक रूप से जांच करेंगे. साथ ही परिवहन व यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगायेंगे. इस बाबत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है. परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या दिनांक 26 अप्रैल 2016 के तहत जारी आदेश के मुताबिक अपर पुलिस अधीक्षक व पुलिस उपाधीक्षक जिले में वाहनों की चेकिंग के लिये अधिकृत होंगे.
वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को संबंधित अनुमंडल क्षेत्र, पुलिस निरीक्षक को उनके प्रभाग के अंतर्गत सभी थाना क्षेत्र, थानाध्यक्ष को संपूर्ण थाना क्षेत्र एवं ओपी प्रभारी को संपूर्ण ओपी क्षेत्र में वाहनों की जांच का अधिकार और दायित्व दिया गया है. इस संबंध में जिला पदाधिकारी बैद्यनाथ यादव द्वारा संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है.
जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी विनय कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत प्रदत सत्यों का प्रयोग करते हुए यह अधिकारी जिले में यातायात नियंत्रण करने एवं यातायात नियमों का अनुपालन करने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे.
ताकि जाम आदि की समस्या से जनता को निजात दिलाया जा सके. यह अधिकार उन्हें जारी आदेश की तिथि से अगले 12 महीनों के लिये प्रदान किया गया है. जिला पदाधिकारी श्री यादव ने जारी अधिसूचना के बाबत संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को विभागीय निर्देश का अक्षरश: अनुपालन करने का आदेश दिया है.
उन्होंने कहा है कि संबंधित पदाधिकारी मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत अपेक्षित कार्रवाई करेंगे. साथ ही प्राप्त शमन व जुर्माने की राशि को प्रत्येक सप्ताह जिला परिवहन कार्यालय में जमा करा देंगे. शमन राशि हेतु उन्हें जिला परिवहन कार्यालय से मनी रसीद निर्गत की जायेगी. जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक से भी संबंधित पुलिस अधिकारियों को इस बाबत निर्देशित करने का अनुरोध
किया है.
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