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मिनी बस खरीद पर पांच लाख का अनुदान

Updated at : 28 Jul 2024 9:09 PM (IST)
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मिनी बस खरीद पर पांच लाख का अनुदान

गांव से प्रखंड मुख्यालयों तक बस सेवा शुरू किये जाने के लिए सीएम प्रखंड परिवहन योजना फेज टू की शुरु होने जा रहा है.ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए विभाग रोजगार को लेकर मौका दे रहा है. इस योजना में बस या मिनी बस की खरीद पर पांच लाख रुपये का अनुदान मिलेगा.

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सीवान. गांव से प्रखंड मुख्यालयों तक बस सेवा शुरू किये जाने के लिए सीएम प्रखंड परिवहन योजना फेज टू की शुरु होने जा रहा है.ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए विभाग रोजगार को लेकर मौका दे रहा है. इस योजना में बस या मिनी बस की खरीद पर पांच लाख रुपये का अनुदान मिलेगा. मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2024-25 में की गयी है. द्वितीय चरण के लिए एक से 25 अगस्त तक आवेदन लिए जायेंगे. अभी इसके लिए 31 जुलाई तक योजना का प्रशिक्षण व जागरुकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है.जिला परिवहन पदाधिकारी रवि रंजन ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत जिले के सुदूर प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ने की योजना है. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक-युवतियों को बस या मिनी बस की खरीद पर 5 लाख रुपए अनुदान दिये जायेंगे. 126 लाभुकों को मिलेगा लाभ इस योजना में जिले का सदर प्रखंड सीवान को छोड़कर शेष सभी 18 प्रखंडों में लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.इन 18 प्रखंडों से सात-सात लाभुक यानी 126 लाभुकों का इसका लाभ दिया जायेगा.प्रत्येक प्रखंड से अनुसूचित जाति व अत्यंत पिछड़ी जाति के दो-दो एवं पिछड़ी, अल्पसंख्यक व सामान्य जाति के एक-एक लाभुकों को इसका लाभ दिया जायेगा. जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या एक हजार से अधिक होगी. वहां एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटे से भी लाभ दिया जायेगा. इसमें बसों की खरीद को प्राथमिकता दी जायेगी. लाभुकों को अनुदान की राशि सीधे सीएफएमस के माध्यम से उनके खाते में दी जायेगे.डीटीओ ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के साधनों को बढ़ावा देना व बेरोजगारी दूर करना है. ग्रामीण क्षेत्रों में बस, मिनी बसों की उपलब्धता प्रखंडों व सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने में सहायक साबित होगी. आवेदन के साथ जरूरी कागजात आवेदन के साथ जाति, आवासीय और मैट्रिक का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति संलग्न करना होगा.इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए. लाभुक को उसी प्रखंड का निवासी होना चाहिए. सुयोग्य श्रेणी से संयुक्त रुप से भी आवेदन किया जा सकता है.परिवहन योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत की गयी है.

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