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माले प्रत्याशी अमरनाथ यादव सहित चार बरी, 29 वर्ष पहले आइपीएफ ने की थी हत्या

सीवान : एडीजे छह जीवनलाल की अदालत में प्रभुनाथ सिंह की आइपीएफ द्वारा गोल बनाकर अपहरण कर हत्या करने के मामले में माले के पूर्व विधायक व लोकसभा के प्रत्याशी अमरनाथ यादव समेत चार लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. बताते चलें दरौली थाना के विश्वनिया निवासी मृत्युंजय प्रसाद सिंह ने […]

सीवान : एडीजे छह जीवनलाल की अदालत में प्रभुनाथ सिंह की आइपीएफ द्वारा गोल बनाकर अपहरण कर हत्या करने के मामले में माले के पूर्व विधायक व लोकसभा के प्रत्याशी अमरनाथ यादव समेत चार लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. बताते चलें दरौली थाना के विश्वनिया निवासी मृत्युंजय प्रसाद सिंह ने अपने बयान में कहा था की पांच जून 1990 की रात्रि में मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ सो रहे थे.

तथा हमारे घर के सट्टे सहन में स्थित फूस के बांग्ला में हमारे मैनेजर प्रभुनाथ सिंह खाट पर सो रहे थे कि हथियार से लैस आइपीएफ के नेता व कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया. आवाज के गुनगुन आहट सुनकर जब मैं नीचे उतरा तो देखा कि प्रभुनाथ सिंह को उठाकर सभी लोग ले जा रहे हैं. आरोपितों के हाथ में बंदूक, राइफल, दाब, फरसा, लाठी और भाला था. उनकी संख्या 40 से 50 थी. वह लोग खाट पर सुला कर झरही नदी के तरफ ले जा रहे थे.
उन्हें बचाने के लिये जब रामाज्ञा प्रसाद व शिवजी भारती गये तो उन्हें भी मार कर जख्मी कर दिया गया था. दूसरे दिन झरही नदी के किनारे लाश मिली. उन्हें तेज हथियार से बुरी तरह काट दिया गया था. इस मामले में मृत्युंजय सिंह ने विश्वनाथ हरिजन, प्रभु हरिजन, सुरेंद्र हरिजन, रामा शंकर सिंह, प्रेमचंद साह, वीरेंद्र हरिजन, वीरेंद्र पासवान, वीरेंद्र मल्लाह, उमा गोड़, गोखुल भर, पारस भर, रामाधार भर, जय प्रकाश, वशिष्ठ यादव, ओसहिर यादव, दर्शन राम, सकुई राम, पारस राम, झगरु राम को आरोपित किया था.
यह मामला एमएच नगर थाना के कबिलपुरा निवासी अमरनाथ यादव, भाई कमल यादव, दरौली थाना के विश्वनिया निवासी वीरेंद्र मलाह, मैरवा थाना के श्रीनगर गांव निवासी बंका प्रसाद के खिलाफ चल रहा है. इसका पूरक अभिलेख फास्ट ट्रैक वन ने 10 लोगों के खिलाफ सत्रवाद संख्या 98/94 चल रहा है. मामले में अभियोजन से अक्षयलाल यादव, बचाव पक्ष से अधिवक्ता सैयद अहमद ने अपना-अपना पक्ष रखा है.

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