बवाल . निलंबन अवधि का नहीं मिलेगा वेतन

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 13 Mar 2016 1:37 AM

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पंचायत सचिव के चार वेतन वृद्धि पर लगी रोक कूपन वितरण में अवैध राशि की मांग का मामला सीतामढ़ी : डीएम राजीव रौशन ने पुपरी प्रखंड की हरिहरपुर पंचायत के पंचायत सचिव रहे राम कैलास राम के चार वेतन वृद्धि पर रोक लगा दिये है. साथ ही निलंबन अवधि का भी वेतन नही मिलेगा. विभागीय […]

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पंचायत सचिव के चार वेतन वृद्धि पर लगी रोक

कूपन वितरण में अवैध राशि की मांग का मामला
सीतामढ़ी : डीएम राजीव रौशन ने पुपरी प्रखंड की हरिहरपुर पंचायत के पंचायत सचिव रहे राम कैलास राम के चार वेतन वृद्धि पर रोक लगा दिये है. साथ ही निलंबन अवधि का भी वेतन नही मिलेगा. विभागीय कार्रवाई के संचालन पदाधिकारी सह पुपरी एसडीओ की रिपोर्ट के आलोक में उक्त कार्रवाई की गयी है.
क्या है पूरा मामला : सचिव श्री राम ने पुपरी थाना में कांड संख्या-130/11 दर्ज करायी थी. जिसमें चैनपुरा के सुरेंद्र कुमार उर्फ रामबाबू राय पर लप्पर-थप्पड़ करने का आरोप लगाया था. इस दौरान डर से श्री राम बेहोश होकर गिर गये थे.
पुपरी डीएसपी ने जांच के दौरान पाया कि कूपन वितरण के दौरान सचिव श्री राम द्वारा प्रत्येक लाभार्थी से सौ-सौ रुपये मांगा जा रहा था. इसी बात को लेकर विवाद हुआ था. लप्पर-थप्पड़ के आरोप को डीएसपी ने मनगढ़ंत बताया था. इसी आलोक में पुपरी थानाध्यक्ष ने डीएम से सचिव श्री राम के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की.
पुपरी बीडीओ द्वारा प्रपत्र (क) में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया. संचालन पदाधिकारी पुपरी एसडीओ नियुक्त किये गये थे.
पंचायत सचिव का तर्क : स्पष्टीकरण में पंचायत सचिव श्री राम ने बताया था कि वे मध्य विद्यालय चैनपुर में बीपीएल, अंत्योदय व केेरोसिन का कूपन वितरण कर रहे थे.
कुछ दबंगों द्वारा दरवाजा पर चल कर वितरण करने का दबाव दिया गया. दरवाजे पर नही जाने की बात कहने पर लोगों द्वारा लाभार्थियों से अवैध वसूली की जाने लगी. ऐसा करने से मना करने पर उनके साथ मारपीट की गयी. दबंगों के डर से गरीबों ने डीएसपी को सच्चाई नही बताया था.
तारीख में समझें पूरे घटनाक्रम को
27 सितंबर 11 : सचिव ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी
3 फरवरी 12 : पुपरी थानाध्यक्ष ने विधि-प्रशाखा को पत्र भेज सचिव पर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की
10 मई 12 : पुपरी बीडीओ से एसडीओ के माध्यम से प्रपत्र (क) में आरोप गठित कर मांगा गया.
19 सितंबर 12 : पुपरी एसडीओ ने आरोप गठित कर डीएम को उपलब्ध कराया.
6 जनवरी 14 : विभागीय कार्यवाही के लिए पुपरी एसडीओ संचालन पदाधिकारी बनाये गये. 11 फरवरी 15 : विभागीय कार्रवाई पूरी कर पुपरी एसडीओ डीएम को रिपोर्ट किये.
20 अप्रैल 15 : आरोपों की बाबत पंचायत सचिव से दूसरी बार स्पष्टीकरण
8 मार्च 16 : पंचायत सचिव के खिलाफ वेतन वृद्धि पर रोक लगायी गयी
संचालन पदाधिकारी का तर्क
संचालन पदाधिकारी सह पुपरी एसडीओ ने जांच में पाया कि सचिव द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया. पुपरी बीडीओ ने भी एसडीओ को पत्र भेज बताया था कि श्री राम बगैर सूचना के कार्यालय से गायब है. इसी आधार पर श्री राम के खिलाफ लगाये गये आरोपों को सत्य करार देते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की गयी थी.
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