नामांकन पत्रों की जांच की बाबत दिशा-निर्देश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 12 Mar 2016 4:23 AM
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सीतामढ़ी : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न पदों के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है. इस बीच, डीएम राजीव रौशन ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों को पत्र भेज नामांकन पत्रों की जांच की बाबत आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है. तब कर दे नजरअंदाज : डीएम ने कहा है कि […]
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सीतामढ़ी : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न पदों के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है. इस बीच, डीएम राजीव रौशन ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों को पत्र भेज नामांकन पत्रों की जांच की बाबत आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है.
तब कर दे नजरअंदाज : डीएम ने कहा है कि नामांकन पत्र प्राप्त होने पर निर्वाची पदाधिकारी स्वयं संतुष्ट हो लेंगे कि अभ्यर्थी व उसके प्रस्तावक का नाम नामांकन में अंकित नाम एवं मतदाता सूची क्रमांक व मतदाता सूची में अंकित नाम व क्रमांक एक समान है. नामांकन पत्र में नाम अथवा क्रमांक संबंधी लिपकीय भूल का शुद्ध कर मतदाता सूची में अंकित नाम व क्रमांक के सदृश्य करने की अनुमति दिया जा सकेगा.
जहां आवश्यक हो, उपयुक्त प्रवृष्टियों से संबंधित मतदाता सूची में लिपकीय अथवा मुद्रण भूल को नजरअंदाज कर देना है. अगर निर्वाची पदाधिकारी आश्वस्त हो कि मतदाता सूची में गलत फोटो लग गया है तो उसे भी नजरअंदाज कर देंगे. बताया गया है कि बेल गांव के वार्ड नंबर-2 निवासी शिवेंद्र मोहन मिश्र की पत्नी मंजु देवी ने डीएम से शिकायत की थी कि मतदाता सूची में लिपकीय अथवा मुद्रण भूल के कारण नामांकन पत्र दाखिल करने में कठिनाई हो रही है.
मंजु देवी की शिकायत के आलोक में ही डीएम श्री रौशन ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों को उक्त दिशा-निर्देश जारी किया है.
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