पूर्व कुलसचिव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Published at :10 Feb 2016 5:31 AM (IST)
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पूर्व कुलसचिव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

मूल अभिलेख गायब करने के मामले में हैं अभियुक्त कॉपी खरीद घोटाले में भी हैं नामजद अभियुक्त छपरा : जयप्रकाश विश्वविद्यालय में हुए कॉपी घोटाला मामले में अभियुक्त बनाये गये पूर्व कुलसचिव की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार गुप्ता के […]

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मूल अभिलेख गायब करने के मामले में हैं अभियुक्त

कॉपी खरीद घोटाले में भी हैं नामजद अभियुक्त
छपरा : जयप्रकाश विश्वविद्यालय में हुए कॉपी घोटाला मामले में अभियुक्त बनाये गये पूर्व कुलसचिव की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार गुप्ता के न्यायालय में अभियुक्त रवि प्रकाश बबलू की अग्रिम जमानत याचिका संख्या 45/16 पर सुनवाई शुरू हुई. जमानत दिये जाने के पक्ष के अधिवक्ता द्वारा दलीलें दी गयीं. वहीं, अभियोजन द्वारा जमानत के विरोध में दलीलें पेश की गयीं. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत पूर्व कुलसचिव की याचिका को खारिज किये जाने का निर्णय सुनाया.
बताते चलें कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी राजकिशोर प्रसाद सिंह ने 31 दिसंबर 2015 को मुफस्सिल थाना कांड संख्या 347/15 में एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पूर्व सचिव तथा निवर्तमान कुलपति डॉ द्विजेंद्र प्रसाद गुप्ता को अभियुक्त बनाया था.
आरोप में कहा था कि दोनों पदाधिकारियों द्वारा वैसे सारे मूल अभिलेखों को गायब कर दिया गया, जिनकी आवश्यकता एवं उपयोगिता न्यायालय में सुनवाई के दौरान होनी है.
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