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साक्ष्य के लिए सहायक गन्ना पदाधिकारी पर सम्मन

साक्ष्य के लिए सहायक गन्ना पदाधिकारी पर सम्मन गंडामन मिड डे मील हादसा आरोपित मीना व अर्जुन हुए कोर्ट में पेश छपरा (कोर्ट). मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित विद्यालय में हुए एमडीएम हादसा मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के लिए पेश होने को लेकर गन्ना सहायक पदाधिकारी पर सम्मन निर्गत करने का आदेश दिया है. […]

साक्ष्य के लिए सहायक गन्ना पदाधिकारी पर सम्मन गंडामन मिड डे मील हादसा आरोपित मीना व अर्जुन हुए कोर्ट में पेश छपरा (कोर्ट). मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित विद्यालय में हुए एमडीएम हादसा मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के लिए पेश होने को लेकर गन्ना सहायक पदाधिकारी पर सम्मन निर्गत करने का आदेश दिया है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी ने गंडामन मामले की सत्रवाद संख्या 811/13 में अभियोजन द्वारा पदाधिकारी प्रदीप तिवारी पर सम्मन निर्गत करने को लेकर दिये गये आवेदन को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदीप को साक्ष्य के लिए कोर्ट में प्रस्तुत होने का सम्मन जारी करें, साथ ही लोक अभियोजक को निर्देश दिया कि श्री तिवारी को निर्धारित अगली तिथि को निश्चित रूप से कोर्ट में प्रस्तुत कराएं, ताकि उनका साक्ष्य हो सके. बतातें चले कि लोक अभियोजक सुरेंद्रनाथ सिंह व सहायक समीर मिश्रा ने सात दिसंबर को एक आवेदन दिया था, जिसमें कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि सिधवलिया मिल के सहायक गन्ना पदाधिकारी प्रदीप तिवारी, जिनके द्वारा कीटनाशक भी बिक्री कर रजिस्टर में अंकित किया जाता था, से ही अभियुक्त अर्जुन राय ने भी कीटनाशक खरीदा था. उक्त रजिस्टर न्यायालय में दाखिल कराया जा चुका है, अब उसे कोर्ट के समक्ष प्रदर्शन व मार्क कराने के लिए श्री तिवारी का कोर्ट में प्रस्तुत होना अनिवार्य है, ताकि वे साक्ष्य दें व मार्क भी कराएं. इस आवेदन का बचाव पक्ष के अधिवक्ता भोला प्रसाद द्वारा विरोध किया गया था. दोनों पक्षों द्वारा 13 जनवरी को बहस हुई थी. वहीं, मामले में आरोपित मीना देवी और उनके पति अर्जुन राय को मंडल कारा से कोर्ट में पेश किया गया.

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