30.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

लेटेस्ट वीडियो

हत्या के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल जी की अदालत के द्वारा हत्या के एक मामले में नवहट्टा थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी जगन्नाथ मिस्त्री पिता सत्यनारायण मिस्त्री को भादवि की विभिन्न धाराओं में सजा सुनायी गयी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

सहरसा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल जी की अदालत के द्वारा हत्या के एक मामले में नवहट्टा थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी जगन्नाथ मिस्त्री पिता सत्यनारायण मिस्त्री को भादवि की विभिन्न धाराओं में सजा सुनायी गयी. भादवि की धारा 147, 323 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी तथा भादवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास के साथ-साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी गयी. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मालूम हो कि उक्तवाद के सूचक दिलीप मिस्त्री ने पांच वर्ष पूर्व नवहट्टा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा कि सत्यनारायण मिस्त्री, छोटकन मिस्त्री, जगन्नाथ मिस्त्री, सीता देवी, कलावती देवी, फोटो देवी सभी व्यक्ति एकजुट होकर डंडा, कुदाल, दबिया आदि से लैस होकर आया और मेरी जमीन में बांस का खूंटा गाड़ दिया. मैंने मना किया तो मेरे साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगा. मेरे पिताजी एवं परिवार के अन्य लोग मुझे बचाने आये तो वे लोग सभी के साथ मारपीट करने लगे. मेरे पिता के सर पर कुदाल से वार कर दिया. जिससे मेरे पिताजी जख्मी हो गये. हम सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज कराने आये तो मुझे और मेरे पिताजी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel