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गांजा तस्करी मामले में दो को 12 साल की सजा

Updated at : 19 Dec 2025 6:19 PM (IST)
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गांजा तस्करी मामले में दो को 12 साल की सजा

पूर्णियाकोर्ट

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पूर्णियाकोर्ट. गांजा तस्करी के एक मामले में दो अभियुक्तों को एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में प्रत्येक को 12 वर्ष कैद और तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी है. यह सजा पंचम अपर जिला जज अभिषेक रंजन की न्यायालय में सुनाई गई है. इस वाद के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार सिन्हा ने बताया कि डीआरआई पटना यूनिट को गुप्त सूचना मिली कि गांजा तस्करी का एक मामला है. घटना 23.11.2022 को बायपास रोड गुलाबबाग पूर्णिया में एक टाटा ट्रक की तलाशी के दौरान उसके केबिन में 328 पैकेट गांजा बरामद किया गया. इसका कुल वजन 220 किलो से कुछ ज्यादा था. इसकी कीमत करीब 33 लख रुपये आंकी गयी. इस वाद के सूचक विभाग के इंटेलिजेंस ऑफीसर मसीउद्दीन हैं. इस मामले में खुसरूपुर पटना के रहने वाले सकींदर कुमार और वैशाली के विक्की कुमार को पकड़ा. ये लोग मेघालय से दाउदनगर वैशाली ट्रक से गंजा ले जा रहे थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ARUN KUMAR

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By ARUN KUMAR

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