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जीएसटी माफी स्कीम के लिये 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन

जीएसटी की शुरुआत से लेकर अभी तक के जीएसटी से संबंधित विभिन्न विवादों के समाधान के लिए जीएसटी माफी स्कीम लागू की गयी है.

पटना . जीएसटी की शुरुआत से लेकर अभी तक के जीएसटी से संबंधित विभिन्न विवादों के समाधान के लिए जीएसटी माफी स्कीम लागू की गयी है. इस माफी योजना का लाभ उठाने के लिये जीएसटी के तहत पंजीकृत कारोबारी 31 मार्च, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत 2017-18 से 2019-20 के बीच के कर विवाद में कर की राशि का भुगतान करने से ब्याज और पेनाल्टी से छूट दी जा रही है.वाणिज्य कर विभाग को उम्मीद है इस स्कीम से कर विवाद में करीब एक हजार करोड़ की राशि सरकार को मिल जायेगी.वहीं कारोबारियों को भी ब्याज और पेनाल्टी से मुक्ति मिल जायेगी. चालू वित्तीय वर्ष में वाणिज्य कर विभाग के लिये 42500 करोड़ संग्रह का लक्ष्य राज्य सरकार ने इस वर्ष वाणिज्य कर विभाग को 42500 करोड़ राजस्व संग्रह का लक्ष्य दिया है.दिसंबर तक तक 18463 करोड़ राजस्व की वसूली हुई है. उल्लेखनीय है कि बिहार में वाणिज्य कर विभाग सरकार के कुल राजस्व में 80% का योगदान करता है. लगातार बढ़ रहा है बिहार में जीएसटी संग्रह वर्ष 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, उस समय बिहार वाणिज्य कर विभाग का कर संग्रह 17236 करोड़ था, जो पिछले साल बढ़कर 38,198 करोड़ हो गया है. विगत छह वर्षों में 122 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. जीएसटी संग्रह मामले में बिहार में राष्ट्रीय औसत 13% के मुकाबले 18% की वृद्धि दर्ज की है.

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Prabhat Khabar News Desk
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