सरकारी आवास में रहने पर आवास भत्ता भुगतान की जांच के आदेश

Updated at : 22 Jan 2026 8:33 PM (IST)
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सरकारी आवास में रहने पर आवास भत्ता भुगतान की जांच के आदेश

पटना कॉलेजिएट स्कूल के प्रभारी प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा गया है. मामला परिचारी को आवास आवंटित होने व साथ में आवास भत्ता का भी भुगतान होने का है

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संवाददाता, पटना पटना कॉलेजिएट स्कूल के प्रभारी प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा गया है. मामला परिचारी को आवास आवंटित होने व साथ में आवास भत्ता का भी भुगतान होने का है. जिला शिक्षा कार्यालय पटना ने इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पटना द्वारा प्रभारी प्राचार्य, पटना कॉलेजिएट स्कूल को पत्र जारी किया है. पत्र में उल्लेख किया गया है कि रमेश्वर बहादुर ( परिचारी, पटना कॉलेजिएट स्कूल) को विद्यालय परिसर में स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया था. इसके बावजूद उनके द्वारा आवास में रहने के दौरान उन्हें आवास भत्ता की राशि का भुगतान भी किया जा रहा है. साथ ही, आवास का बिजली बिल भी संबंधित कर्मी द्वारा भुगतान किये जाने की बात सामने आयी है. जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार आवास भत्ता का भुगतान जुलाई 2022 तक किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है, जो नियमानुसार संदिग्ध है. इस मामले में दो बिंदुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट मांगी गयी है. शंकर बहादुर को विद्यालय में सरकारी आवास कब और किस आदेश से आवंटित किया गया, इसका विवरण साक्ष्य सहित मांगा गया है. साथ ही यदि सरकारी आवास आवंटित था, तो किस अवधि तक और क्यों उनके वेतन विपत्र में आवास भत्ता की राशि जोड़कर भुगतान किया जाता रहा, इसका स्पष्ट विवरण साक्ष्य सहित जिला शिक्षा कार्यालय में देना है. पत्र में प्रभारी प्राचार्य को निर्देश दिया गया है कि वे तीन दिनों के भीतर दोनों बिंदुओं पर साक्ष्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं, ताकि नियम विरुद्ध भुगतान के मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

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