पटना : बिहार में रिश्वत लेने के आरोप में मोहनिया के निलंबित एसडीओ डॉ. जितेंद्र कुमार गुप्ता को पटना हाई कोर्ट नेआज बड़ी राहतदी है. हाई कोर्ट ने आज जितेंद्र गुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी है.
डॉ. जितेंद्र कुमार गुप्ता की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने सुनवाई की. सभी पक्षों को सुनने के बाद उन्हें जमानतदे दी गयी. हालांकि कोर्ट ने यह शर्त लगाया कि वे निगरानी की जांच में सहयोग करेंगे और ट्रायल में जहां भी उन्हें उपस्थित होने का निर्देश दिया जायेगा, वहां वे उपस्थित होंगे.
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि न तो उन्होंने रिश्वत की मांग की थी और न ही उनके पास से रिश्वत का रुपया बरामद किया गया. रिश्वत का अस्सी हजार रुपया उनके ड्राइवर के पास से बरामद किया गया.
गौर हो कि पिछले महीने ओवरलोडिंग मामले में ट्रक ड्राईवर से अस्सी हजार रुपये रिश्वत की मांग की गयी थी. इस मामले में निगरानीकीटीम ने छापा मारा और एसडीओ मोहनिया को भी आरोपी बनाया गया था. मामले में जितेंद्र गुप्ताबीते 13 जुलाई से जेल में थे.