सिंबल पर हस्ताक्षर को जेल अधीक्षक ने किया प्रमाणित

Updated at : 20 Apr 2019 5:21 AM (IST)
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सिंबल पर हस्ताक्षर को जेल अधीक्षक ने किया प्रमाणित

पटना : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद द्वारा राजद प्रत्याशियों को बांटे गये सिंबल पर उनके हस्ताक्षर को जेल अधीक्षक ने अभिप्रमाणित किया है. जेल अधीक्षक के प्रमाणित हस्ताक्षर से बांटी गयी सिंबल के आधार पर राजद के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि नामांकन के समय जो […]

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पटना : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद द्वारा राजद प्रत्याशियों को बांटे गये सिंबल पर उनके हस्ताक्षर को जेल अधीक्षक ने अभिप्रमाणित किया है. जेल अधीक्षक के प्रमाणित हस्ताक्षर से बांटी गयी सिंबल के आधार पर राजद के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि नामांकन के समय जो प्रति निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा ली जाती है, वह फार्म-ए होता है.

फार्म-ए से ही पता चलता है कि पार्टी अध्यक्ष के हस्ताक्षर से सिंबल जारी किया गया है. लोकसभा चुनाव में राजद प्रत्याशियों को जेल में रहकर लालू प्रसाद द्वारा सिंबल बांटने को लेकर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है. उन्होंने लिखा है कि क्या इसके लिए अदालत का आदेश लिया है. अगर उन्होंने अदालत के आदेश लिये बगैर सिंबल का वितरण किया है तो उन प्रत्याशियों के नामांकन को अवैध घोषित किया जाना चाहिए.
इस मामले पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीनिवास का कहना है कि यह तो पिटीशन का मामला है. उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व कानून में इस तरह का प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अगर सजायाफ्ता है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन सजायाफ्ता होने के बाद कोई व्यक्ति किसी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है या नहीं बन सकता, साथ ही पार्टी का अध्यक्ष अगर सजायाफ्ता है तो वह नेता सिंबल बांट सकता है या नहीं, इसकी चर्चा नहीं है.
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