पटना : जिले के 13 सिनेमाघरों की होगी जांच
Updated at : 12 Oct 2018 9:00 AM (IST)
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13 अलग-अलग टीमों का किया गया गठन पटना : जिले में संचालित 13 सिनेमाघरों की जिला प्रशासन की ओर से जांच की जायेगी. इसके लिए जिलाधिकारी कुमार रवि ने प्रत्येक सिनेमाघर के लिए 13 अलग-अलग टीमों का गठन किया है. टीम सिनेमा घर में अग्नि सुरक्षा की व विद्युत व्यवस्था, भवन की वर्तमान स्थिति, प्रवेश […]
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13 अलग-अलग टीमों का किया गया गठन
पटना : जिले में संचालित 13 सिनेमाघरों की जिला प्रशासन की ओर से जांच की जायेगी. इसके लिए जिलाधिकारी कुमार रवि ने प्रत्येक सिनेमाघर के लिए 13 अलग-अलग टीमों का गठन किया है. टीम सिनेमा घर में अग्नि सुरक्षा की व विद्युत व्यवस्था, भवन की वर्तमान स्थिति, प्रवेश एवं निकास द्वार, पार्किंग स्थल, शौचालय एवं यूरिनल आदि की जांच करेगी. जांच टीमों को जिलाधिकारी ने सिनेमा घरों में आने वाले दर्शकों की सुरक्षा एवं वांछित सुविधाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं तथा सिनेमा अनुज्ञप्ति का नवीकरण किये जाने के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है.
डीएम ने दिये ये निर्देश
सिनेमाघर की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) नवीकरण के लिए भवन निर्माण विभाग, अग्निशमनविभाग, वाणिज्यकर विभाग एवं विद्युत निरीक्षक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य
बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014 के अनुसार अग्निशमन यंत्र लगा व कार्यशील होना चाहिए. उसके संचालन के लिए एक निर्धारित व प्रशिक्षित कर्मी का होना जरूरी, जिससे सिनेमा प्रदर्शन के दौरान अन्य कोई कार्य नहीं लिया जाये
सिनेमा प्रदर्शन के दौरान तैयार स्थिति में गीला कंबल पर्याप्त मात्रा में पोर्टेबल केमिकल फायर स्टींग्यूसर एवं बाल्टी में भरा हुआ सूखा बालू रखा हो
सिनेमाघर के भवन की स्थिति कोड एवं बिल्डिंग बायलाॅज के अनुसार एवं भूकंप रोधी होना चाहिए
वाहनों एवं दर्शकों के लिए पहुंच पथ सुगम रहना चाहिए
प्रवेश व निकास द्वार, सीढ़ियां व गैंग-वे फिसलन रहित सुगम तथा उपयुक्त हो
पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो
नियमानुसार विद्युत संयंत्र अधिष्ठापित व कार्यशील तथा रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रहनी चाहिए
प्रवेश व निकास तथा आपात संकेत के लिए अलग-अलग प्रकार की रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए
विद्युत उपकरणों के हैंडलिंग के लिए एक जानकार कर्मी होना जरूरी
आकस्मिक निष्कासन योजना तैयार रहनी चाहिए, यह अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए, जिसकी दो मिनट की लघु डॉक्युमेंट्री फिल्म के प्रत्येक शो में प्रदर्शित होनी चाहिए
आपदा प्रबंधन अधिनियम के आलोक में भीड़ प्रबंधन एवं निष्कासन के लिए आवश्यक प्रबंध रहना चाहिए
प्रत्येक तीन माह पर माॅकड्रिल किया जाना चाहिए
इन सिनेमाघरों की जांच के लिए किया गया टीमों का गठन
मोना सिनेमा, एलीफिंस्टन सिनेमा व रिजेंट सिनेमा (गांधी मैदान), सिनेपोलिस सिनेमा (पाटलिपुत्र), सविता चित्रशाला व नीलम चित्र मंदिर (बाढ़), डायना टाॅकिज (दानापुर), अल्पना सिनेमा (दीघा), उदय चित्र मंदिर (बिहटा), न्यू सिनेमा लक्की हाउस (मोकामा), संध्या टाॅकिज (मसौढ़ी), ममता चित्र मंदिर (बिक्रम) और सर्व श्री सुशील प्लाजा (फुलवारीशरीफ)
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