पटना : कैदी की हथकड़ी में पेशी पर जवाब-तलब
Updated at : 07 Jul 2018 9:04 AM (IST)
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पटना : कैदी को हथकड़ी लगाकर न्यायालय में प्रस्तुत करने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ऋषि कुमार के पत्र पर स्वतः संज्ञान ले लिया. गौरतलब है कि आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर में बंद कैदी ऋषि […]
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पटना : कैदी को हथकड़ी लगाकर न्यायालय में प्रस्तुत करने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है.
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ऋषि कुमार के पत्र पर स्वतः संज्ञान ले लिया. गौरतलब है कि आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर में बंद कैदी ऋषि कुमार को गत दिनों पुलिस ने हथकड़ी लगाकर पटना सिविल कोर्ट में प्रस्तुत किया. मामले को लेकर कैदी ने मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र लिखते हुए इसे नियमों के विरुद्ध बताया था. हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को चार सप्ताह में स्थिति स्पष्ट कर जवाब देने का निर्देश दिया.
निजी स्कूलों के फीस निर्धारण की नियमावली प्रस्तुत करने का निर्देश
पटना. निजी स्कूलों में फीस निर्धारण करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नियमावली प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में निजी स्कूलों के फीस निर्धारण में मनमानी हो रही है. पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार को इस संबंध में नियमावली बनाने का निर्देश दिया गया था. परंतु इस मामले में राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की, यह अब तक स्पष्ट नहीं हुआ.
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