शरद यादव के सरकारी आवास मामले में सुप्रीम कोर्ट जदयू की याचिका पर कल करेगा सुनवाई
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 Jun 2018 6:39 PM
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को नयी दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में रहने की अनुमति देने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर कल सुनवाई करेगा. शीर्ष अदालत ने 18 मई को जदयू के राज्य सभा सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह की याचिका […]
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को नयी दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में रहने की अनुमति देने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर कल सुनवाई करेगा. शीर्ष अदालत ने 18 मई को जदयू के राज्य सभा सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह की याचिका पर शरद यादव को नोटिस जारी किया था. न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ ने आज कहा कि इस याचिका पर कल सुनवाई की जायेगी.
राज्य सभा में जदयू के नेता सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले साल 15 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी है. इस आदेश में उच्च न्यायालय ने राज्य सभा के सदस्य के रूप में शरद यादव की अयोग्यता पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया था और उन्हें अपना वेतन, भत्ते लेने तथा यह याचिका लंबित होने तक सरकारी आवास में रहने की अनुमति प्रदान कर दी थी. उच्च न्यायालय ने शरद यादव द्वारा अपनी अयोग्यता को विभिन्न आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया था.
शरद यादव का कहना था कि राज्य सभा के सभापति ने 4 दिसंबर को उनके और एक अन्य सांसद अली अनवर को अयोग्य घोषित करने का फैसला सुनाने से पहले अपना पक्ष रखने के लिये कोई अवसर प्रदान नहीं किया. सिंह ने उच्च न्यायालय में दोनों को अयोग्य करार देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करते हुए पटना में विपक्षी दलों की सभा में शिरकत की थी.
जदयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पिछले7 जुलाई में राजद और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़कर भाजपा से हाथ मिलाने पर शरद यादव विपक्ष के साथ मिल गये थे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










