...तो शरद यादव को लौटाना होगा वेतन और बंगला, जानें पूरा मामला
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Mar 2018 2:21 PM
नयी दिल्ली/ पटना : पूर्व जेडीयू नेता शरद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने फौरी राहत दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक उनको मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के मामले का फैसला नहीं आ जाता, तब तक उन्हें जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वह जारी रहेंगी. हाईकोर्ट ने आगे यह भी कहा […]
नयी दिल्ली/ पटना : पूर्व जेडीयू नेता शरद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने फौरी राहत दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक उनको मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के मामले का फैसला नहीं आ जाता, तब तक उन्हें जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वह जारी रहेंगी.
हाईकोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि यदि फैसला शरद यादव के पक्ष में आता है तो उन्हें इन सुविधाओं के एवेज में कोई भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन यदि फैसला उनके खिलाफ आता है तो उन्हें भुगतान करना होगा. 21 मार्च को अब इस मामले की अगली सुनवाई तय की गयी है.
यदि आपको याद हो तो शरद यादव के जदयू से निष्कासन के बाद राज्यसभा की सदस्यता से भी अयोग्य ठहरा दिया गया था. उन्हें मिलने वाली सरकारी सुविधाओं पर भी रोक लगाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा है.
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