बिहार : सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तीन बार दक्षता परीक्षा में फेल शिक्षकों को एक और मौका
Updated at : 01 Nov 2017 5:49 AM (IST)
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पटना : प्रदेश के प्रारंभिक स्कूलों की दक्षता परीक्षा में तीन बार फेल हो चुके शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने एक और मौका दिया है. सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे शिक्षकों काे छह महीने का प्रशिक्षण दिया जाये, उसके बाद उनकी फिर से दक्षता परीक्षा ली जाये. अगर […]
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पटना : प्रदेश के प्रारंभिक स्कूलों की दक्षता परीक्षा में तीन बार फेल हो चुके शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने एक और मौका दिया है. सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे शिक्षकों काे छह महीने का प्रशिक्षण दिया जाये, उसके बाद उनकी फिर से दक्षता परीक्षा ली जाये. अगर उसमें भी वे फेल होते हैं तो उनकी सेवा को राज्य सरकार समाप्त कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कुरियन जोसेफ और न्यायाधीश आर भानूमति की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. साथ ही पटना हाईकोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि तीन बार दक्षता परीक्षा में फेल शिक्षकों को हटाया जाये. राज्य सरकार की 2012 की नियमावली में दो बार दक्षता परीक्षा में फेल शिक्षकों को सेवा से हटाने का प्रावधान था. इसमें 2016 में संशोधन किया गया है और दक्षता परीक्षा में फेल शिक्षकों को एक और मौका दिया गया.
इसके मुताबिक जो शिक्षक तीन बार दक्षता परीक्षा फेल होते हैं, उन्हें हटा दिया जायेगा. अंतिम में दक्षता परीक्षा में करीब 28 हजार शिक्षक शामिल हुए थे. इनमें से 2734 ऐसे थे, जो दो बार दक्षता परीक्षा में फेल हो गये थे. उनमें कई शिक्षक पास भी नहीं कर सके थे. ऐसे शिक्षक हाईकोर्ट की शरण में गये, जहां हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को जायज ठहराया.
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