वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर : मुशहरी के तत्कालीन अंचल अधिकारी सुधांशु शेखर के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने को लेकर निदेशक चकबंदी ने डीएम को शीघ्र जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. जिसमें कहा है कि यह आदेश वित्तीय अनियमितता निवारण अधिनियम 2015 के तहत पारित आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरतने के आरोप में दिया गया है. विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या 477 (15)/रा० दिनांक 25/4/25 के अनुसार, वित्तीय अनियमितता निवारण अधिनियम 2015 के तहत पारित आदेश दिनांक 06.03.2025 में सुधांशु शेखर तत्कालीन सीओ मुशहरी को विवादित दाखिल खारिज आवेदन का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं करने तथा इस मामले में भू-माफियाओं के प्रभाव में प्रतिवेदन में वर्णित तथ्य स्वच्छ वाद सं०-56/2023 को दायर करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराने के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई थी. जारी पत्र में परिवाद के विषय में बताया गया कि जमाबंदी पोर्टल पर गलत तरीके से रकवा का अंकन कर उसके स्टेटस रिपोर्ट को आधार बनाकर जमीन ब्रोकर व सीओ के मेल से नन एक्जिस्टिकंग भूखंड का फर्जी केवाला कराकर अनाधिकृत व्यक्ति से गलत आपत्ति दर्ज कराकर. सही भूखंड को विवादित बनाने की आपराधिक षडयंत्र किया जा रहा है. जमीन मालिक पर जानलेवा हमला कर और हत्या की धमकी देकर जमीन से बेदखल करने की साजिश करने की बात कही गयी है.
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