हत्या के मामले में पिता-पुत्र दोषी करार

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 07 Sep 2016 5:04 AM

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मुंगेर : मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जाफरनगर गांव में 13 सितंबर 2010 को हुए माधो यादव हत्याकांड में मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने पिता-पुत्र मालिक यादव व तुलसी यादव को दोषी पाया है. सत्रवाद संख्या 44/11 में सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर विद्वान […]

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मुंगेर : मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जाफरनगर गांव में 13 सितंबर 2010 को हुए माधो यादव हत्याकांड में मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने पिता-पुत्र मालिक यादव व तुलसी यादव को दोषी पाया है. सत्रवाद संख्या 44/11 में सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने दोनों को भा.द.वि की धारा 302/34 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर 9 सितंबर को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मो. जहांगीर ने बहस में भाग लिया.

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