अवैध हथियार बरामदगी के मामले में दो व्यक्ति दोषी करार

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 12 Aug 2016 6:28 AM

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मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने अवैध हथियार व कारतूस बरामदगी के मामले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह निवासी मो. रहमतुल्ला उर्फ पप्पु एवं मो. शाहीद उर्फ बबलू को दोषी करार दिया है. जबकि कांड के दो अन्य आरोपी वर्षों से फरार है. सजा के बिंदु पर शुक्रवार […]

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मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने अवैध हथियार व कारतूस बरामदगी के मामले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह निवासी मो. रहमतुल्ला उर्फ पप्पु एवं मो. शाहीद उर्फ बबलू को दोषी करार दिया है. जबकि कांड के दो अन्य आरोपी वर्षों से फरार है. सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संतोष कुमार मिश्र ने बहस में भाग लिया.

विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने सत्र वाद संख्या 213/14 में सुनवाई करते हुए रहमतुल्ला व शाहिद उर्फ बबलू को उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 6 अक्टूबर 2013 को मुफस्सिल थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर मिर्जापुर बरदह गांव में मो. रहमतुल्ला उर्फ पप्पु के घर छापा मारा था.
जहां पुलिस ने आधे दर्जन पिस्टल व कारतूस बरामद की थी. छापेमारी में तालाशी के दौरान रहमतुल्ला के कमर से जहां मैगजीन युक्त एक देशी पिस्टल व 35 कारतूस बरामद हुई थी. वहीं शाहीद के पास से मैगजीन युक्त दो देशी पिस्टल व 19 कारतूस बरामद की गयी थी. साथ ही छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल के मालदह जिला अंतर्गत घोरखपाड़ा निवासी प्रभाष मंडल के पास से एक देशी पिस्टल व 20 हजार रुपये नगद तथा पश्चिमबंगाल के फरक्का फुल्लीदियार के रामचरण मंडल के बैग से एक देशी पिस्टल व 23 हजार रुपये नकद बरामद की गयी थी. इस मामले में चारों को गिरफ्तार किया गया था. किंतु जमानत पर निकलने के बाद प्रभाष मंडल व रामशरण मंडल फरार हो गया.
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