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Motihari: गांजा तस्करी में 12 वर्ष की सजा के साथ दो लाख अर्थदंड

Updated at : 19 Nov 2025 7:31 PM (IST)
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Motihari: गांजा तस्करी में 12 वर्ष की सजा के साथ दो लाख अर्थदंड

विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए एक आरोपी को 12 वर्षों का कठोर कारावास सहित दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है.

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Motihari:मोतिहारी. एनडीपीएस न्यायालय-2 के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए एक आरोपी को 12 वर्षों का कठोर कारावास सहित दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है. न्यायाधीश ने अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया है .सजा बंजरिया थाना के मोखलिशपुर निवासी इस्माइल मियां के पुत्र शेख कलामुद्दीन को हुई है. मामले में बंजरिया थाना के तत्कालिन थानाध्यक्ष चंद्रभूषण झा ने तुरकौलिया ( बंजरिया) थाना कांड संख्या – 673/2023 दर्ज कराया था जिसमें कहा था कि 10 जून 2023 की रात्रि करीब 8.30 बजे गुप्त सूचना के आधार पर नामजद अभियुक्त के घर छापेमारी की गई. जहां से जांच के दौरान 60 किलो प्रतिबंधित गांजा पकड़ा गया. एनडीपीएस वाद संख्या 673/2024 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा. न्यायाधीश ने धारा 20(बी)ii (सी) एवं 23(सी) एनडीपीएस में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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